राशनकार्ड बनवाने के लिए देना होगा आय प्रमाणपत्र, राशनकार्ड मैनजमेंट सिस्टम मॉडयूल में हुआ संशोधन
राशन कार्ड बनवाने के लिए मैनजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में संशोधन किया गया है। अब इसके तहत आनलाइन आवेदन करते समय इन प्रमाणपत्रों की आपकों ज्यादा जरुरत पडेगी।
सहारनपुर, जेएनएन। कोरोना संकट के दौरान आपूर्ति विभाग के पास नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को आय प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड मैनजमेंट सिस्टम मॉडयूल में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की गई है। आय प्रमाणपत्र राशनकार्ड आवेदन की तिथि से एक वर्ष भीतर की अवधि का जारी होना चाहिए।
कोरोनाकाल राशन से मिलने वाले खाद्यान्न की दुकानों की उपयोगिता बढ़ा दी है। एक जून से हुए अनलॉक के बाद आपूर्ति विभाग के पास नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों का अंबार तेजी से बढ़ा है। आए दिन आ रहे आवेदनों के चलते विभाग भी नए राशन कार्ड जारी करने में बेबस है।
राशन कार्ड बनाने का जाने कितना है कोटा
खाद्य विभाग के निर्देशों के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करने का कोटा निर्धारित है। शहरी क्षेत्र में 79.56 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 64.43 फीसदी लोगों को राशनकार्ड पहले से ही जारी है इससे अधिक राशन कार्ड जारी नही किए जा सकते। शहरी क्षेत्र में राशनकार्ड के लिए आय की वार्षिक सीमा तीन लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में दो रुपये वार्षिक है। पिछले दिनों विभाग ने लोगों से अपील की थी कि यदि वे राशन कार्ड की पात्रता पूरी नही करते तो अपने राशनकार्ड विभाग को सरेंडर कर दें ताकि नए आवेदनों में पात्र लोगों को कार्ड जारी किए जा सकें। बता दें कि अभी तक जारी व्यवस्था के अनुसार राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाणपत्र अनिवार्य नही था।
आयप्रमाण पत्र को किया अनिवार्य
खाद्यायुक्त द्वारा अब राशनकार्ड मैनजमेंट सिस्टम मॉडयूल में संशोधन कर नए दिशा निर्देश जारी किए गए है, इसके अनुसार अब आय प्रमाणपत्र को अनिवार्य कर दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने बताया कि ऐसे परिवार जो नया राशनकार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन कराना चाहते है, उन्हें आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। यह आय प्रमाणपत्र राशनकार्ड आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर की अवधि का ही जारी होना चाहिए।