तेल का खेल : संजय कुमार, राकेश और लवकुश ने कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत अर्जी Meerur News
मिलावटी पेट्रोल बनाने के मुख्य आरोपित राजीव जैन पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई। 125 पन्नों का एनएसए नोटिस जेल में राजीव जैन को तामील करा दिया है।
मेरठ, जेएनएन। केरोसिन का बेहिसाब स्टॉक मिलने के मामले में मैसर्स रतिराम खूबचंद फर्म के स्वामी संजय कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को अदालत में अर्जी डाली, जिस पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी गई है। उधर, पुलिस ने संजय कुमार को बयान के लिए थाने बुलाया था। देर शाम उन्होंने तबीयत खराब बताकर थाने पहुंचने में असमर्थता जताई है।
रिकॉर्ड नहीं मिलने से सुनवाई टली
इधर, मिलावटी पेट्रोल प्रकरण में आरोपित लवकुश और तेल कारोबारी राकेश जैन के अधिवक्ता की ओर से डाली गई अर्जी पर पुलिस रिकार्ड नहीं मिलने पर सुनवाई नहीं हो सकी है। 13 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी गई। बता दें कि पुलिस रिकार्ड में अभी तक राकेश जैन आरोपित नहीं हैं। अभियोजन के मुताबिक, सात सितंबर को संजय कुमार निवासी शम्भू नगर की फर्म मैसर्स रतिराम खूबचंद के कुंडा परतापुर स्थित गोदाम में पूर्ति विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान 71 हजार 888 लीटर बेहिसाब तेल पाया गया था। इस पर पूर्ति विभाग के निरीक्षक योगेंद्र की तरफ से 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया।
खराब स्वास्थ्य को कारण बताया
बुधवार को पुलिस ने नोटिस भेजकर फर्म स्वामी संजय को बयान के लिए थाने बुलाया था। इंस्पेक्टर आनंद मिश्र ने बताया कि उनके अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर 12 बजे तक संजय कुमार थाने पहुंचेंगे। उसके बाद अधिवक्ता लगातार पुलिस से समय बढ़वाते रहे। शाम को अधिवक्ता ने उनका स्वास्थ्य खराब बताकर आने से इन्कार कर दिया। इस संबंध में वकील रामकुमार का कहना है कि मुवक्किल का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। डाक्टर ने अगले चार दिनों तक आराम करने के लिए कहा है। ऐसे में बयान देने के लिए पुलिस के पास नहीं जा सके हैं। उधर, संजय कुमार की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बुधवार को जिला जज अनिल कुमार पुंडीर की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी डाली, जिस पर सुनवाई के लिए स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल तोमर ने बताया सुनवाई पर 16 सितंबर की तिथि तय की गई है।
अन्य आरोपितों पर भी रासुका की तैयारी
मिलावटी पेट्रोल बनाने के मुख्य आरोपित राजीव जैन पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई। 125 पन्नों का एनएसए नोटिस जेल में राजीव जैन को तामील करा दिया है। उसके बाद अन्य आरोपितों पर भी रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। बीस अगस्त को आइजी के आदेश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने टीपी नगर से राजीव जैन, श्वेत, उमेश, तफशीराम, प्रदीप गुप्ता, आकाश गर्ग, आनंद प्रकाश, रविंद्र कुशवाह, राजवीर और राजकुमार को जेल भेजा था। उनकी फर्म से दो लाख लीटर मिलावटी पेट्रोल पकड़ा गया था। सभी पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। चार आरोपितों ने हाल में जमानत डाली थी, जिन्हें बेल मिल गई। पुलिस के धाराएं बढ़ाने की वजह से रिहाई रोक दी गई। एसएसपी अजय साहनी ने मंगलवार देर रात रासुका की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि बुधवार को डीएम अनिल ढींगरा ने फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए राजीव जैन को रासुका का आरोपित बना दिया। इंस्पेक्टर आनंद मिश्र ने जेल में पहुंचकर राजीव जैन को रासुका तामिल करा दी। बाकी आरोपितों पर भी रासुका की कार्रवाई की जा रही है।
मिलावटी तेल प्रकरण में सुनवाई 13 सितंबर को
मिलावटी तेल प्रकरण में गणपति पेट्रोकेम के स्वामी लवकुश और तेल कारोबारी राकेश जैन की तरफ से उनके अधिवक्ता रोहिताश्व अग्रवाल ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पहले से दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। अब 13 सितंबर को सुनवाई होगी। एसपी देहात अविनाश पांडेय ने बताया कि पुलिस रिकार्ड में राकेश जैन अभी तक आरोपित नहीं हैं। लवकुश उनके रिकॉर्ड में आरोपित बन चुके हैं। गणपति पेट्रोकेम का रजिस्टेशन लवकुश के नाम है, लेकिन संचालन उनका बेटा आकाश कर रहा था, जो पहले से जेल में बंद है।