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हालमार्क वाली इकाइयों को लेनी होगी प्रदूषण की एनओसी

बीआइएस से प्रमाणित सभी हालमार्किंग और सोने की परख करने वाली इकाइयों को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी आवश्यक होगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 06:18 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 06:18 AM (IST)
हालमार्क वाली इकाइयों को लेनी होगी प्रदूषण की एनओसी
हालमार्क वाली इकाइयों को लेनी होगी प्रदूषण की एनओसी

मेरठ, जेएनएन। बीआइएस से प्रमाणित सभी हालमार्किंग और सोने की परख करने वाली इकाइयों को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी आवश्यक होगी। जिन इकाइयों के पास एनओसी नहीं होगी उन पर कार्रवाई तय है। एनजीटी के निर्देश जारी होने के बाद शनिवार को मोदीपुरम स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आया है। सोमवार से क्षेत्र की ऐसी सभी इकाइयों को नोटिस भेजकर एनओसी लेने को कहा जाएगा।

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मोदीपुरम स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डा. योगेंद्र कुमार ने बताया कि मेरठ में ऐसी दस इकाइयां हैं। इन सभी में अब तक बोर्ड से बिना एनओसी के कार्य हो रहा था। इन इकाइयों की निगरानी भी की जाएगी। उसी आधार पर लखनऊ मुख्यालय को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। बता दें कि हालमार्किंग और सोने की परख करने की प्रक्रिया में अम्लीय धुआं निकलता है जिससे यह वहां के कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

कैंट बोर्ड में जल रहा कूड़ा, आंखें मूंदे बैठे अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी डा. योगेंद्र कुमार ने बताया कि कैंट क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर कूड़ा जलाने का कार्य हो रहा है। शनिवार को भी सीडीए दफ्तर के सामने कूड़े के ढेर में आग लगाई गई थी। काला और सफेद धुआं दूर से दिख रहा था। पूर्व में भी कूड़ा जलाने पर कैंट बोर्ड को नोटिस भेजे गए थे। वहीं, शनिवार को कूड़ा जलाने के आरोप में कैंट बोर्ड पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने को नोटिस मुख्यालय भेजा गया है।

परतापुर और खरखौदा औद्योगिक क्षेत्र का किया निरीक्षण

शनिवार को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जेई एसपी सिंह ने टीम के साथ परतापुर के उद्योगपुरम, रिठानी, खरखौदा क्षेत्र के धीरखेड़ा और हापुड़ रोड पर उद्योगों व अन्य जगहों पर निरीक्षण किया। यहां पर टीम ने सबकुछ सही पाया। रास्ते में कहीं कूड़ा भी जला हुआ नहीं मिला।


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