Move to Jagran APP

पांच दिन में कब्जामुक्त करें तालाब, कब्रिस्तान और श्मशान

माछरा ब्लाक के गांव सिंहपुर में ग्राम सभा की 25 बीघा भूमि पर पूर्व प्रधान समेत पांच लोग

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Oct 2021 05:15 AM (IST)Updated: Sun, 03 Oct 2021 05:15 AM (IST)
पांच दिन में कब्जामुक्त करें तालाब, कब्रिस्तान और श्मशान
पांच दिन में कब्जामुक्त करें तालाब, कब्रिस्तान और श्मशान

मेरठ,जेएनएन। माछरा ब्लाक के गांव सिंहपुर में ग्राम सभा की 25 बीघा भूमि पर पूर्व प्रधान समेत पांच लोगों पर कब्जा करके खेती करने का आरोप है। आरोप है कि कमिश्नर और डीएम कई बार कब्जा हटवाने का आदेश दे चुके हैं लेकिन गांव का लेखपाल मनमानी पर है। गांव की महिला प्रधान की शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसचिव प्रशासन जे रविशंकर ने डीएम से पांच दिन में भूमि को कब्जामुक्त कराकर रिपोर्ट मांगी है।

loksabha election banner

कमिश्नर और डीएम के आदेश से बड़ा लेखपाल

सिंहपुर गांव की प्रधान नीलम त्यागी ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजकर बताया कि गांव सभा की श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब और अन्य प्रयोग की लगभग 25 बीघा भूमि पर पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने कब्जा करके खेती कर रखी है। इस कब्जे को हटाने का आदेश मंडलायुक्त दो बार तथा जिलाधिकारी दो जुलाई को दे चुके हैं। एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर भी जांच कराई लेकिन लेखपाल ने उक्त भूमि की पैमाइश नहीं की। आरोप लगाया कि लेखपाल ने ही उक्त जमीन पर कब्जा करा रखा है, वह मनमानी पर अड़ा है। आरोप है कि गांव के लोग यदि लेखपाल की मनमानी का विरोध करते हैं तो वह ग्रामीणों के मकान अवैध बताकर उन्हें ध्वस्त कराने और धारा 67 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देता है। महिला का प्रधान बनना अपराध है क्या

प्रधान नीलम त्यागी ने शिकायती पत्र में अपनी पीड़ा बयां की है। लिखा है कि लगता है महिला का प्रधान बनना अपराध है। उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। लेखपाल कई बार बुलाने के बाद भी नहीं आया। वरना आयोग करेगा सुनवाई

आयोग के अनुसचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि जिला प्रशासन यदि निश्चित अवधि में कार्रवाई नहीं करता है तो आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (ख) के तहत प्राप्त न्यायिक शक्ति का प्रयोग करके खुद सुनवाई करेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.