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मुकदमा चलने तक जिले में ही रहेंगे विदेशी जमाती, फैसला आने पर ही जा पाएंगे अपने देश

कोरोना काल में टूरिस्ट वीजा पर जिले में पहुंचकर धार्मिक प्रचार कर रहे 16 विदेशियों को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन अदालत में मुकदमा फाइनल होने तक उन्हें जिले में ही रहना होगा।

By Taruna TayalEdited By: Published: Tue, 23 Jun 2020 11:57 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 01:18 AM (IST)
मुकदमा चलने तक जिले में ही रहेंगे विदेशी जमाती, फैसला आने पर ही जा पाएंगे अपने देश
मुकदमा चलने तक जिले में ही रहेंगे विदेशी जमाती, फैसला आने पर ही जा पाएंगे अपने देश

बुलंदशहर, [सर्वेंद्र पुंडीर]। कोरोना काल में टूरिस्ट वीजा पर जिले में पहुंचकर धार्मिक प्रचार कर रहे 16 विदेशियों को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन अदालत में मुकदमा फाइनल होने तक उन्हें जिले में ही रहना होगा। सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जिला पुलिस के पास जब्त हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में फैसला आने तक उन्हें तारीख पर पहुंचना पड़ेगा।

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दरअसल, देहात कोतवाली पुलिस ने गांव अकबरपुर से आठ इंडोनेशिया के जमातियों को गिरफ्तार किया था। वहीं, शहर कोतवाली पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास से आठ बांग्लादेशी जमातियों को एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप था कि वे अपने देश से टूरिस्ट वीजा पर आए थे लेकिन जिले में धर्म का प्रचार करने में जुट गए। वहीं, विदेशियों ने एलआइयू में भी अपने आने की सूचना नहीं दर्ज कराई थी। कोरोना का भी टेस्ट नहीं कराया था। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके अस्थाई जेल डिबाई में रखा था। अब सभी विदेशी जमातियों की जमानत हो चुकी है। मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

सीजेएम के यहां से अभी यह तय नहीं हुआ है कि विदेशी जमातियों का मुकदमा किस अदालत में चलेगा। अदालत का फैसला आने तक विदेशी जमातियों को हर तारीख पर पहुंचना होगा। इसलिए फैसला आने के बाद ही उन्हें अपने देश जाने की अनुमति मिल सकेगी।

आठ बांग्लादेशियों को छोड़ा

अस्थाई जेल में बंद आठ बांग्लादेशियों को जमानत दाखिल करने के बाद छोड़ दिया गया है। वह शहर कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद में जिम्मेदार लोगों की देखरेख में रह रहे हैं। पुलिस इनकी भी निगरानी कर रही है। वहीं इंडोनेशिया के जमातियों की अभी जमानत दाखिल नहीं हुई है।

 इन्‍होंने बताया 

सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट हमारे पास हैं। मुकदमों में फैसला आने तक जमातियों को जिले में ही रहना होगा। यदि वे विदेश चले गए तो तारीख पर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मुकदमे में फैसला आने तक विदेशी जमाती जिले में ही रहेंगे।

-संतोष कुमार सिहं, एसएसपी

 


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