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UP: बिजनौर में लव जिहाद के पहले मुकदमे में चार्जशीट दाखिल, अफजाल से सोनू बनकर रचा था प्रेमजाल

First Love Jihad Case उत्‍तर प्रदेश के बिजनौर में लव जिहाद के दर्ज पहले केस में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। आरोपित अफजाल ने सोनू बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था।

By Himanshu DiwediEdited By: Published: Sat, 02 Jan 2021 06:53 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jan 2021 12:42 AM (IST)
UP: बिजनौर में लव जिहाद के पहले मुकदमे में चार्जशीट दाखिल, अफजाल से सोनू बनकर रचा था प्रेमजाल
बिजनौर में पहले दर्ज पहले लव जिहाद केस में चार्जशीट दाखिल की गई है।

बिजनौर, जेएनएन। शहर कोतवाली में लव जिहाद के दर्ज पहले केस में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। आरोपित अफजाल ने सोनू बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था। पीडि़ता के कोर्ट में बयान और साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने आरोपित के खिलाफ आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, और एससीएसटी एक्ट में आरोपपत्र लगाया है।

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शहर कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति चंड़ीगढ़ में रहकर पेंटर का काम करता है। बेटी और उसका पूरा परिवार भी चंडीगढ़ में ही रहता है। परिवार में शादी के चलते वह अपनी बेटी और परिवार के साथ यहां आया था। सात सितंबर को उसकी बेटी लापता हो गई। जांच में पता चला कि आरोपित अफजाल उर्फ सोनू पुत्र भूरे निवासी श्यामीवाला थाना मंडावली किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के पिता का आरोप था कि आरोपित ने अपना नाम सोनू बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपित के खिलाफ शहर कोतवाली में 11 दिसंबर को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, बहला-फुसलाकर कर अपहरण करने और एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता कर रहे थे। किशोरी को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकरण में पीडि़ता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे।

विवेचक सीओ सिटी ने इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पहले केस में चार्जशीट दाखिल 25 दिन के अंतराल में ही दाखिल की गई है। आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर अपहरण करने और धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में आरोप है कि युवक ने अपना असली नाम छिपाकर पीडि़ता से दोस्ती बढ़ाई थी। झांसा देकर उसे ले गया और दुष्कर्म किया।

जांच अधिकारी ने क्‍या कहा

दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और एससीएसटी एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपित जेल में बंद है। पीडि़ता के कोर्ट में बयान और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई है।

- कुलदीप गुप्ता, सीओ सिटी  


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