Firecrackers: मेरठ में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते इस बार दीपावली पर नहीं बिकेंगे पटाखे
Firecrackers मेरठ में प्रदूषण के कारण ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी रोक अवैध बिक्री रोकने की जिम्मेदारी थाना पुलिस और मजिस्ट्रेट को सौंपी। मेरठ में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की सूचना के बाद प्रशासन ने भी कमर कस ली है।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Firecrackers मेरठ में वायु प्रदूषण की अधिकता के चलते जिला प्रशासन ने जनपद में पटाखा बिक्री की अनुमति नहीं दी है। लिहाजा मेरठ जनपद में ग्रीन पटाखों की भी बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का पालन कराते हुए गुपचुप और अवैध रूप से पटाखों की बिक्री रोकने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी ने संबंधित थाना पुलिस और थानाक्षेत्र के मजिस्ट्रेट को दी है। उन्हें लगातार भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है।
ग्रीन पटाखा भी नहीं
जिला प्रशासन का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति दी है लेकिन वह भी केवल उन स्थानों पर जहां वायु प्रदूषण का स्तर मानक से कम है। अधिक वायु प्रदूषण वाले स्थानों पर ग्रीन पटाखा भी नहीं जलाया जा सकता है। मेरठ में वायु प्रदूषण के मानक एक्यूआइ का स्तर लगातार 300 से ऊपर चल रहा है। इसका स्तर 200 से कम होना चाहिए। वायु प्रदूषण के आधार पर ही जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए किसी भी व्यापारी को अनुमति नहीं दी है। अनुमति की मांग को लेकर पटाखा व्यापारी सोमवार को दिनभर जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि वायु प्रदूषण के चलते जनपद में ग्रीन पटाखा भी नहीं बेचा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और शासन के आदेश का पालन कराया जाएगा।
पुलिस और मजिस्ट्रेट करेंगे कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी तथा शासन के आदेश का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित थाना पुलिस और मजिस्ट्रेट (शहर में सभी एसीएम, तहसीलों में एसडीएम) को जिम्मेदारी सौंपी है। ये संयुक्त रूप से पटाखों की अवैध बिक्री को रोकेंगे।