Move to Jagran APP

थूक लगाकर फल बेच रहे तीन को लोगों ने जमकर पीटा फिर किया पुलिस के हवाले Meerut News

मेरठ में तीन पर नामजद किया गया जो फलों पर थूक लगाकर बेंच रहे थे। साथ ही एक अन्‍य मामले में नवीन मंडी में जबरन घुसने से रोकने पर गार्ड को पीटकर उस पर थूक दिया।

By Taruna TayalEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 11:29 AM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 11:29 AM (IST)
थूक लगाकर फल बेच रहे तीन को लोगों ने जमकर पीटा फिर किया पुलिस के हवाले Meerut News
थूक लगाकर फल बेच रहे तीन को लोगों ने जमकर पीटा फिर किया पुलिस के हवाले Meerut News

मेरठ, जेएनएन। दिल्ली रोड स्थित गुरुनानक नगर में थूक लगाकर फल बेचने पर भीड़ ने तीन युवकों को जमकर पीटा। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, दूसरी घटना में नवीन मंडी में जबरन घुसने से रोकने पर दो युवकों ने गार्ड को पीट डाला और उस पर थूक दिया। पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ संक्रमण फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है।

loksabha election banner

जमकर पीटा 

टीपीनगर थाना क्षेत्र के गुरुनानक नगर में शनिवार सुबह तीन युवक ठेले पर फल बेच रहे थे। आरोप है कि वह फलों पर थूक लगा रहे थे। उनकी यह हरकत कॉलोनी के लोगों ने देखी तो तीनों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। पुलिस का कहना है कि आरोपित युवक रेलवे रोड थानाक्षेत्र के केसरगंज निवासी सादिक, इमरान और गोरा हैं। तीनों के खिलाफ संक्रमण फैलाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसएसआइ संजय शर्मा ने बताया कि तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

गार्ड के उपर थूका 

उधर, नवीन मंडी में सुबह गेट नंबर दो पर गार्ड राजकिशोर की ड्यूटी थी। करीब 11.30 बजे दो युवक मंडी में जबरन घुसने लगे। गार्ड ने रोका तो कहासुनी हो गई। आरोप है कि युवकों ने गार्ड की पिटाई कर दी और उस पर थूक भी दिया। आसपास के लोग एकत्र हो गए और आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संक्रमण फैलाने और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपितों की पहचान परतापुर थाने के ततीना गांव निवासी फरहान और हापुड़ निवासी आलम के रूप में हुई।

धारा 269, 270 और 188 में मुकदमा

आरोपितों के खिलाफ धारा 269, 270 और 188 में मुकदमा दर्ज हुआ है। नवीन मंडी प्रकरण में आरोपितों पर मारपीट की धारा भी लगाई है। धारा 269 में जब कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ जाकर या नियमों की अवहेलना कर ऐसा काम करे, जिससे किसी संक्रमण या बीमारी से जनता के जीवन के लिए संकट खड़ा हो। इसमें छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है। दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं। वहीं, धारा 270 में दो साल तक सजा हो सकती है। धारा 188 धारा 144 का उल्लंघन है। इसमें छह माह की सजा और एक हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.