Exclusive: जिंदगी के 10 बसंत जेल में गुजार हत्या के आरोप से बरी, 2009 में हुई थी वारदात
खेत में पानी देने गए किसान की हत्या कर ट्रैक्टर लूटने के मामले में 10 साल से जेल में निरुद्ध आरोपित को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने परवाना जारी कर आरोपित को अविलंब सहारनपुर जिला जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
राशिद अली, मुजफ्फरनगर। खेत में पानी देने गए किसान की हत्या कर ट्रैक्टर लूटने के मामले में 10 साल से जेल में निरुद्ध आरोपित को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने परवाना जारी कर आरोपित को अविलंब सहारनपुर जिला जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
जनपद शामली के गंदेवड़ा गांव निवासी अनिल कुमार ने एक जून 2009 को थाना गढ़ीपुख्ता में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि एक दिन पूर्व रात ढाई बजे वह पिता सोमपाल के साथ खेत में पानी दे रहा था। इस दौरान बदमाशों ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और ट्रैक्टर लूटकर ले गए। उसने ट्रैक्टर की रोशनी में पूरी घटना देखी, लेकिन भय के कारण विरोध नहीं कर सका।
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी, लेकिन साक्ष्य न मिलने पर विवेचक ने 19 दिसंबर 2009 को विवेचना समाप्त कर अंतिम रिपोर्ट लगा दी, लेकिन सीओ ने विवेचना से असंतुष्ट होकर अग्रिम विवेचना पूरक केस डायरी के रूप में सात फरवरी 2010 को जारी रखी।
घटना से लगभग नौ माह बाद यानि 31 मार्च 2010 को किसी अन्य मामले में थाना भवन पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित नाथी पुत्र जय सिंह निवासी चौसाना गांव ने पुलिस अभिरक्षा में हत्या व लूट की घटना स्वीकार की थी। पुलिस ने नाथी को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या-11 में हुई। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित नाथी पुत्र जय सिंह को बरी कर दिया।
इनका कहना था...
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने कहा कि यह कंटेस्टेड केस था। इस मामले में उच्च कोर्ट में अपील की जाएगी। मैं कोर्ट के फैसले का अवलोकन कर रहा हूं। शीघ्र ही संबंधित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।