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Child Abuse Case in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर जिला बार में भक्ति भूषण के विरुद्ध पेश नहीं किए जा सके साक्ष्य

मुजफ्फरनगर जिला बार में नो वर्क घोषित होने के चलते सुनवाई नहीं हुई। गौड़ीय मठ महंत बच्चों से यौन शोषण मामले में आरोपित है।

By Taruna TayalEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 10:22 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 10:22 PM (IST)
Child Abuse Case in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर जिला बार में भक्ति भूषण के विरुद्ध पेश नहीं किए जा सके साक्ष्य
Child Abuse Case in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर जिला बार में भक्ति भूषण के विरुद्ध पेश नहीं किए जा सके साक्ष्य

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। बच्चों से यौन शोषण मामले में आरोपित गौड़ीय मठ महंत भक्ति भूषण तथा उसके शिष्य के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जा सके। कोर्ट ने इस मामले में अब 18 सितंबर नियत की है। 

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यह है मामला 

शुकतीर्थ स्थित गौड़ीय मठ में रह रहे उत्तर पूर्वी राज्यों के बच्चों की शिकायत पर चाइल्डलाइन 1098 ने पुलिस के साथ पहुंचकर उन्हें मुक्त कराया था। बाल कल्याण समिति ने पीडि़त बच्चों के बयान लेकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया था। परीक्षण में चार बच्चों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मठ के महंत भक्ति भूषण तथा उसके शिष्य कृष्णमोहन दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सीओ भोपा ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी थी। 11 सितंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध् आरोप तय कर दिये थे तथा अभियोजन को उनके विरुद्ध् साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 15 सितंबर की तिथि तय की थी। मंगलवार को दोनों के विरुद्ध् कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत होने थे, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के चलते नो वर्क घोषित कर दिया गया था। जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 18 सितंबर तय की है।


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