मेरठ में डीएम ने अतिक्रमण पर मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई के दौरान निगम को मिलेगी फोर्स Meerut News
जनहित याचिका में हाईकोर्ट के निर्देश पर मेरठ में चार स्थानों से अतिक्रमण हटाकर नगर निगम और जिला प्रशासन को हाईकोर्ट में शपथपत्र जमा कराना है। अभी तक केवल भगत सिंह मार्केट में आधी अधूरी कार्रवाई की गई है। तीन स्थानों पर कार्रवाई अभी की जानी है।
मेरठ, जेएनएन। जनहित याचिका में हाईकोर्ट के निर्देश पर मेरठ में चार स्थानों से अतिक्रमण हटाकर नगर निगम और जिला प्रशासन को हाईकोर्ट में शपथपत्र जमा कराना है। अभी तक केवल भगत सिंह मार्केट में आधी अधूरी कार्रवाई की गई है। तीन स्थानों पर कार्रवाई अभी की जानी है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से उक्त तीनों स्थलों पर अतिक्रमण का निरीक्षण कराकर रिपोर्ट मांगी है। आदेश है कि नगर निगम को अभियान के लिए मांगते ही फोर्स एडीएम सिटी और एसपी सिटी उपलब्ध कराएंगे। एडीएम सिटी को निगम के साथ मामले में हाईकोर्ट में मजबूत तरीके से पैरवी करने का आदेश भी दिया गया है।
अनिल कुमार वैश्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करके हाईकोर्ट ने मेरठ शहर में भगत सिंह मार्केट, गढ़ रोड, वैशाली कालोनी के गेट के सामने तथा सैंट्रल मार्केट शास्त्रीनगर में अतिक्रमण हटाकर प्रति शपथपत्र जमा कराने का आदेश दिया है। भगत सिंह मार्केट के बाद अब अन्य तीन स्थानों पर कार्रवाई की जानी है। नगर निगम प्रशासन के सामने इस प्रकार के अभियान के लिए फोर्स न मिलने की समस्या रहती है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लिहाजा जिलाधिकारी के बालाजी ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने नगर आयुक्त को बचे तीनों स्थानों पर अतिक्रमण के हाल का निरीक्षण कराकर अभियान की तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक एडीएम सिटीऔर एसपी सिटी निगम प्रशासन की मांग मिलते ही तत्काल फोर्स व अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले में निगम के साथ प्रभावी पैरवी करने की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सौंपी है।
आज सेंट्रल मार्केट में अभियान
सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल ङ्क्षसह ने बाकि तीनों स्थानों पर अतिक्रमण हटवाने के लिए तिथिवार प्लान भेजा है। जिसके मुताबिक 18 दिसंबर को सैंट्रल मार्केट में, 22 दिसंबर को वैशाली कालोनी गढ़ रोड तथा 28 दिसंबर को गांधी आश्रम चौराहे से तेजगढ़ी चौराहा तक अतिक्रमण हटाया जाएगा।