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Defense Colony Managing Committee: बर्खास्‍त अध्यक्ष समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, ये लगे आरोप

Defense Colony Managing Committee मेरठ में आवास आयुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने डिफेंस कालोनी की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच की थी। आरोप सही साबित हुए।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Fri, 24 Sep 2021 08:30 AM (IST)Updated: Fri, 24 Sep 2021 08:30 AM (IST)
Defense Colony Managing Committee: बर्खास्‍त अध्यक्ष समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, ये लगे आरोप
सहकारी अधिकारी की तहरीर पर गंगानगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा।

मेरठ, जागरण संवाददाता। द सैनिक सहकारी आवासीय समिति मवाना रोड (डिफेंस कालोनी) की प्रबंध समिति के बर्खास्त पदाधिकारियों समेत कुल चार लोगों के खिलाफ सहकारी अधिकारी की तहरीर के आधार पर गुरुवार को गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समिति के बर्खास्त सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा पूर्व लेखा लिपिक के विरुद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, धोखे के लिए कूटरचना तथा साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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आर्थिक नुकसान पहुंचाने की पुष्टि

आवास आयुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी के. बालाजी द्वारा गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने डिफेंस कालोनी की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में तमाम अनियमितताओं के साथ प्रबंध समिति को 2.17 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने की पुष्टि की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवास आयुक्त व निबंधक सहकारी समिति के कार्यालय द्वारा डिफेंस कालोनी की प्रबंध समिति अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने का आदेश जारी किया गया था।

चारों पर केस दर्ज

पूर्व लेखा लिपिक (महिला) को भी हटा दिया गया था। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की जिम्मेदारी संयुक्त आवास आयुक्त तथा संयुक्त निबंधक द्वारा सहकारी अधिकारी मेरठ ह्रदयराम पाल को सौंपी गई थी। सहकारी अधिकारी ने बुधवार को एसएसपी से मिलकर तहरीर सौंपी थी। जिसके आधार पर गुरुवार को थाना गंगानगर में चारों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

धारा आरोप

420 धोखाधड़ी करना

467, 468 धोखे के लिए कूटरचना करना

409 लोक सेवक अथवा जिम्मेदार पद पर रहते हुए संपत्ति को क्षति पहुंचाना

120 बी साजिश रचना

ये हैं आरोप

- समिति सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और लेखालिपिक द्वारा एनओसी के लिए शुल्क जमा करने में अनियमितता की जा रही है। वैध सदस्यों को एनओसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

- सर्किल रेट मनमाने तरीके से तय करके सदस्यों से मनमाने और अवैधानिक तरीके से वसूली की जा रही है।

- 16 भूखंडों की एनओसी जारी करने में समिति को 2.17 करोड़ की वित्तीय क्षति पहुंचाई गई।

- बैंक खाते के स्टेटमेंट के कुछ पेज छिपा लिए गए। यह संदिग्ध है।

- बिना अनुमति पृथक बैैंक खाता संचालित किया जा रहा है। जिसका स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया।

ये हैं आरोपी

- सभापति मेजर सेवानिवृत महेंद्र सिंह पुत्र स्व. रामकला सिंह सी 30 डिफेंस कालोनी।

- सचिव हुकुम सिंह पुत्र हरपाल सिंह गांव सैनी मवाना रोड।

- कोषाध्यक्ष कर्नल सेवानिवृत बी सी चोपड़ा पुत्र स्व. बीआर चौपड़ा ए 165 डिफेंस कालोनी।

- पूर्व लेखा लिपिक रहनुमा खानम पत्नी मोहम्मद नोमान ए 36 डिफेंस कालोनी।


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