भूमि विवाद की सत्यता जांचने को कोर्ट ने मांगी सीसीटीवी फुटेज Saharanpur News
हाईकोर्ट ने एमएलसी महमूद अली समेत तीन अन्य पर लगे आरोपों को पुष्ट करने वाला सीसीटीवी फुटेज 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। फुटेज की प्रमाणिकता पुष्ट होने तक आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने के लिए सहारनपुर पुलिस को निर्देशित किया है।
सहारनपुर, जेएनएन। एमएलसी महमूद अली समेत अन्य लोगों से संबंधित भूमि विवाद के प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने एमएलसी महमूद अली समेत तीन अन्य लोगों पर लगे आरोपों को पुष्ट करने वाला सीसीटीवी फुटेज 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। फुटेज की प्रमाणिकता पुष्ट होने तक आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है।
वर्ष 2017 में कोर्ट रोड पर ध्वस्त हुए आरजी पैलेस की जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में उद्यमी सुमित ङ्क्षसघल ने थाना सदर बाजार में एमएलसी महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल समेत तीन लोगों पर आरोप लगाए थे। तहरीर देकर कहा था कि संबंधित लोग आरजी पैलेस के बगल में स्थित उनके आवास पर पहुुंचे तथा धमकी दी। आरोप लगाने के दौरान उन्होंने कहा था कि पूरा वाकया उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सदर बाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो एमएलसी पक्ष के अधिवक्ता आइबी यादव ने अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता आइबी यादव के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट में एमएलसी महमूद अली पक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य दो लोगों के खिलाफ याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकारी अधिवक्ता को आगामी 16 अप्रैल को सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया है, ताकि आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा सके।