Move to Jagran APP

मुजफ्फरनगर में युवती के हत्यारोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

दो साल पहले हुई एक युवती की हत्‍या के मामले में एक आरोपित को मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले कोर्ट में कई सुनवाई हुई मामले में गवाह भी अपने बयान से मुकर गए थे।

By Prem BhattEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 01:48 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 01:48 PM (IST)
मुजफ्फरनगर में युवती के हत्यारोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी
मुजफ्फरनगर में हत्‍या के एक मामले में आरोपित को बरी कर दिया गया।

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मुजफ्फरनगर जिले में ईख छीलने गई युवती की नृशंस हत्या कर पहचान छुपाने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दो वर्ष पूर्व थाना जानसठ में क्षेत्र के गांव सलारपुर निवासी शाह आलम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी भांजी 18 वर्षीय अमरीन पुत्री स्वर्गीय अल्ताफ 18 दिसंबर 2018 को किशोर के खेत में ईख छीलने गई थी। बताया कि शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। सुबह को जानकारी मिली कि एक युवती का शव गांव निवासी रतन पुत्र खचेड़ू के खेत में पड़ा है।

loksabha election banner

बयानों से मुकर गए थे गवाह

मौके पर जाकर देखा तो अमरीन का शव खेत में पड़ा था, और चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर उसकी पहचान छुपाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में गांव के मेहरबान पुत्र खुर्शीद को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मेहरबान को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला ए कत्ल दांव बरामद कर लिया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक सुमित पवार के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा शाह आलम ने अपने बयान में मेहरबान के हत्यारोपी होने से इनकार किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए कोई और गवाह भी बयानों से मुकर गए। जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुमित पवार ने आरोपित मेहरबान को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.