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सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम इस तिथि को, ये प्रमाण पत्र हैं जरूरी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिए 11 दिसम्बर निर्धारित की गई है।

By Taruna TayalEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 01:10 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 01:10 PM (IST)
सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम इस तिथि को, ये प्रमाण पत्र हैं जरूरी
सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम ।

सहारनपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिए 11 दिसम्बर निर्धारित की गई है।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने कहा कि आवेदन के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या एवं कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो। आवेदक के परिवार की आय सीमा 02 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता पहचान पत्र,मनरेगा जॉब कार्ड़ व आधार कार्ड मान्य होंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो तहसील द्वारा ऑनलाईन निर्गत हो। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उन्होने बताया कि‍ योजनान्तर्गत 35000 रूपये की अनुदान सहायता तथा 10000 रूपये की विवाह सामग्री दिये जाने एवं 6000 रूपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली, पानी एवं टेन्ट व्यवस्था पर व्यय किया जाता है।


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