सांसद राजेंद्र व विधायक सोमेंद्र समेत सात पर आरोप निर्धारण
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एवं एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल एवं विधायक डा. सोमेंद्र तोमर समेत सात लोगों पर आरोप निर्धारण कर दिया है। साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
मेरठ, जेएनएन। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एवं एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल एवं विधायक डा. सोमेंद्र तोमर समेत सात लोगों पर आरोप निर्धारण कर दिया है। साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि गत एक दिसंबर-2012 को थाना नौचंदी में थानाध्यक्ष अलका ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शास्त्रीनगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण इंटर कॉलेज डी ब्लाक में सासद राजेन्द्र अग्रवाल, विधायक डा. सोमेंद्र तोमर व पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, राहुल ठाकुर, नीरज मित्तल, वरुण गोयल व डा. चरण सिंह लिसाड़ी ने आचार संहिता उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के सभा की थी। इस मामले में पुलिस ने जाच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये।
सासद व विधायक के न्यायालय से जमानत कराने के बाद शनिवार को यह मामला आरोप निर्धारण के लिये निर्धारित था। इसमें सासद व विधायक सहित सभी अदालत में पेश हुए। इसपर विशेष न्यायाधीश ने धारा 188 आइपीसी (आचार संहिता उल्लंघन) व 126 लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत आरोप निर्धारण कर दिया।
सरधना विधायक संगीत सोम पर भी आरोप निर्धारित
भाजपा के सरधना विधायक संगीत सोम पर भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने आरोप निर्धारित कर दिये हैं। साथ ही साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि वर्ष-2016 में धारा-144 सीआरपीसी के उल्लंघन, आइपीसी की धारा-188 का मुकदमा दारोगा सुनीता ने गत 17 जून-16 को थाना सरधना में पंजीकृत कराया था। उन्होंने सरधना से कैराना तक पदयात्रा की थी। वहीं, दूसरा मामला वर्ष-17 में चुनाव आयोग के निर्देश पर दारोगा दिनेश चंद्र ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का थाना सरधना में दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विधायक ने न्यायालय में जमानत करायी थी। शनिवार को विधायक अदालत में पेश हुए। विशेष न्यायाधीश ने धारा-188 आइपीसी के तहत आरोप निर्धारित कर दिए। इस मामले में विधायक संगीत सोम की ओर से योगेन्द्र सिंह चौहान व गौरव प्रताप सिंह चौहान ने पैरवी की।