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बिजनौर में गोहत्‍या का मामला : चेयरमैन ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में डाली अर्जी, चल रहा है फरार

किरतपुर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन एवं सपा नेता अब्दुल मन्नान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोहत्या के मामले में फरार चल रहे मन्नान ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया है।

By Prem BhattEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 10:13 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 10:13 PM (IST)
बिजनौर में गोहत्‍या का मामला : चेयरमैन ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में डाली अर्जी, चल रहा है फरार
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी।

बिजनौर, जेएनएन। किरतपुर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन एवं सपा नेता अब्दुल मन्नान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गोहत्या के मामले में फरार चल रहे मन्नान ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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18 सितंबर को पुलिस ने किरतपुर नगरपालिका चेयरमैन के घेर में छापा मारकर गोवंश, गाय के अवशेष, कटान के उपकरण बरामद कर मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया था। अब्दुल मन्नान के फरार होने पर पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। एसपी ने भी फरार मन्नान सहित चार आरोपित वाशिद, अतीक कुरैशी और फरीद पर 25-25 हजार रुपये इनाम घोषित किया है। पुलिस मन्नान की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

उधर, अब्दुल मन्नान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र दिया है। इसे सुनवाई के लिए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में भेज दिया गया। एडीजीसी संजीव वर्मा ने बताया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी।

पुलिस भी जाएगी हाई कोर्ट

चेयरमैन अपनी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से राहत पाने की जुगत में है। एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह का कहना है कि पुलिस भी अदालत में अपना पक्ष रखेगी। सोमवार को पुलिस हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेगी, ताकि कोई भी आदेश देने से पहले अदालत में पुलिस का पक्ष भी सुना जाए।  


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