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दारोगा-महिला पर जानलेवा हमले का केस दर्ज, डकैती की धारा पर सुनवाई टली

दारोगा-पार्षद प्रकरण में दारोगा और महिला के खिलाफ भी जानलेवा हमला आदि धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पार्षद पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

By Ashu SinghEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 12:41 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 12:41 PM (IST)
दारोगा-महिला पर जानलेवा हमले का केस दर्ज, डकैती की धारा पर सुनवाई टली
दारोगा-महिला पर जानलेवा हमले का केस दर्ज, डकैती की धारा पर सुनवाई टली
मेरठ (जेएनएन)। दारोगा-पार्षद कांड में आखिरकार दारोगा सुखपाल सिंह और महिला अधिवक्ता के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में गत रविवार को प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पार्षद पक्ष को आश्वासन दिया था कि सोमवार तक उनका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इस संबंध में एसएसपी अखिलेश कुमार से भी प्रभारी मंत्री ने बात की थी।
तोड़फोड़ का आरोप
भाजपा पार्षद मुनीश चौधरी उर्फ मिंटू के हाईवे स्थित ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट के प्रबंधक संदीप धामा ने कंकरखेड़ा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 19 अक्टूबर की रात दारोगा सुखपाल और महिला अधिवक्ता उनके यहां खाना खाने आए थे। खाना खाने के दौरान दारोगा ने कमरे की व्यवस्था करने के लिए कहा। आरोप है कि कमरा नहीं होने की बात कही तो दोनों भड़क गए और प्रबंधक के साथ गाली-गलौच करने लगे। महिला ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आरोप है कि पार्षद मुनीश पहुंचे तो दारोगा ने उन्हें भी गाली गलौच की और सरकारी पिस्टल निकालकर तान दिया। इसी दौरान महिला ने भी सरकारी पिस्टल को दारोगा से छीना और पार्षद की तरफ करके टिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली।

जानलेवा हमले का मामला
एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि दारोगा व महिला के खिलाफ धारा 307 (जानलेवा हमला करना), 323 (मारपीट करना), 504 (रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट करना), 506 (जान से मारने की धमकी देना) में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
31 को होगी सुनवाई
दारोगा सुखपाल सिंह और महिला अधिवक्ता की तरफ से दर्ज कराए गए अलग-अलग दो मुकदमों में लगी डकैती की धारा को पुलिस ने हटाकर कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की थी। अभियोजन अधिकारी सीपीएम त्रिपाठी और संजय कुमार सुमन ने बताया कि सीजेएम अभय प्रकाश के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई स्पेशल सीजेएम रामलाल की अदालत में हुई। उन्होंने इस मामले में 31 अक्टूबर की तारीख लगा दी। इस दौरान अदालत में सभी पक्ष मौजूद थे।
यह था मामला
19 अक्टूबर की रात दारोगा सुखपाल सिंह और एक महिला हाईवे स्थित खिर्वा रोड के निकट भाजपा पार्षद मुनीश चौधरी के ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। यहां पर खाना परोसने में देरी पर महिला अधिवक्ता ने विरोध किया। दारोगा को भाजपा पार्षद मुनीश चौधरी ने गिरा-गिराकर मारा। इसी महिला ने कप-प्लेट फेंकनी शुरू कर दी। इसके बाद अगले दिन चार से पांच वीडियो वायरल हो गए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने शनिवार को में तीन मुकदमे दर्ज कर पार्षद को जेल भेज दिया था। दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया था।
इनका कहना है
पार्षद के रेस्टोरेंट के प्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
-अखिलेश कुमार, एसएसपी
सभी ने वायरल वीडियो को देखा है। मैंने किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। यदि मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ है तो वह झूठा है।
-सुखपाल सिंह, लाइन हाजिर दारोगा

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