बागपत में रालोद उम्मीदवार और पूर्व विधायक समेत 250 के खिलाफ मुकदमा
बागपत के बिजरौल गांव में हुई जनसभा में भीड़ जुटाना रालोद को भारी पड़ गया है। इस जनसभा के आयोजन को लेकर आयोजक ने पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद पुलिस की ओर से की कार्रवाई की गई है।
बागपत, जागरण संवाददाता। बिजरौल गांव में अनुमति के बिना जनसभा करने पर बड़ौत विधानसभा क्षेत्र के रालोद उम्मीदवार, पूर्व विधायक समेत 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई अनुमति के बिना जनसभा करने और कोविड-19 महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर पुलिस की ओर से की गई है।
जनसभा के फोटो और वीडियो वायरल
बिजरौल गांव में हुई जनसभा के फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए थे, इन्हीं का संज्ञान लेकर पुलिस ने यह कदम उठाया है।
दारोगा विपिन कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया कि बिजरौल गांव में मंगलवार दोपहर विधानसभा चुनाव के रालोद उम्मीदवार जयवीर सिंह तोमर ने अपने ही बिजरौल गांव में रामवीर पुत्र राज सिंह के नलकूप पर विधानसभा चुनाव के संबंध में एक जनसभा आयोजित की थी, जिसमें रामवीर पुत्र राज सिंह निवासी बिजरौल, पूर्व विधायक अजय तोमर निवासी फतेहपुर पुट्ठी थाना बिनौली, इरफान मलिक सभासद बड़ौत, बिलाल निवासी बड़ौत, रालोद नेता सुखबीर सिंह गठीना, विपिन समेत लगभग ढाई सौ लोगों ने भाग लिया था। इस जनसभा के संबंध में संबंधित लोगों ने पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन व कोरोना महामारी कोविड-19 एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया। सभा के फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इंस्पेक्टर एमएस गिल ने बताया कि इस मामले में जयवीर सिंह तोमर विधानसभा बड़ौत उम्मीदवार, पूर्व विधायक अजय तोमर, इरफान मलिक सभासद, बिलाल, सुखबीर सिंह, विपिन आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।