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सीएए विरोध : शहर जलाया था, अब 28.27 लाख की वसूली 51 आरोपियों की संपत्ति से होगी Meerut News

शहर में हुए सीएए विरोध के दौरान हिंसा में 28.27 की वसूली 51 आरोपियों से की जाएगी। एडीएम सिटी का आदेश एडीएम वित्त कार्यालय से होता हुआ तहसील में वसूली के लिए पहुंच गया।

By Prem BhattEdited By: Published: Sun, 08 Mar 2020 12:08 PM (IST)Updated: Sun, 08 Mar 2020 12:08 PM (IST)
सीएए विरोध : शहर जलाया था, अब 28.27 लाख की वसूली 51 आरोपियों की संपत्ति से होगी Meerut News
सीएए विरोध : शहर जलाया था, अब 28.27 लाख की वसूली 51 आरोपियों की संपत्ति से होगी Meerut News

मेरठ [अनुज शर्मा] नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को शहर में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी में नष्ट हुई सरकारी संपत्ति की कीमत के रूप में 28.27 लाख की वसूली 51 आरोपियों की संपत्ति नीलाम कर की जाएगी। हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने इसका सख्त आदेश किया था, लेकिन ढाई महीने में भी जब प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने कार्रवाई नहीं की तो शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। एडीएम सिटी का उक्त आदेश एडीएम वित्त कार्यालय से होता हुआ शनिवार को तहसील में वसूली के लिए पहुंच गया।

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24 मुकदमों में 180 नामजद 5000 उपद्रवी थे अज्ञात

सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी, कोतवाली व नौचंदी समेत चार थाना क्षेत्रों में जमकर हिंसा हुई। हापुड़ रोड पर बवालियों ने इस्लामाबाद पुलिस चौकी और पुलिस वाहनों को फूंक दिया था। डिवाइडर तोड़ उनकी ईंटों से पुलिस पर पथराव किया गया। लिसाड़ी गेट ट्यूबवेल चौराहा, भूमिया का पुल, कोतवाली समेत तमाम स्थानों पर उपद्रव हुआ। हिंसा में छह लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने चार थानों में दर्ज 24 मुकदमों में 180 को नामजद करते हुए पांच हजार अज्ञात को शामिल किया था।

218 को जारी हुए नोटिस

हिंसा में हुई सरकारी संपत्ति की क्षति की वसूली आरोपितों की संपत्ति नीलाम करके करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। जिला प्रशासन ने 134 लोगों को नोटिस दिए थे। पुलिस जांच में सामने आए 84 अन्य लोगों को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया था।

शासन की सख्ती पर हरकत में आया प्रशासन

आरोपितों से सरकारी संपत्ति की क्षति की वसूली की प्रक्रिया ढीली चल रही थी। ढाई माह बाद भी कोई कार्रवाई न होती देख अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने नाराजगी जताते हुए सभी कमिश्नर और डीएम को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था, जिससे प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए। एडीएम सिटी अजय कुमार तिवारी ने 51 आरोपितों के विरुद्ध कुल 28.27 लाख रुपये की वसूली का आदेश किया। यह आदेश शनिवार को एडीएम वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति के कार्यालय से वसूली के लिए मेरठ तहसील में पहुंच गया। यह राशि 51 आरोपितों में बराबर बांटकर वसूल की जाएगी। प्रत्येक आरोपी से 55,431 रुपये की वसूली होगी।

अभी और भी होंगे वसूली आदेश

हिंसा में विभिन्न विभागों ने एक करोड़ से ज्यादा की क्षति का दावा किया था। जिला प्रशासन ने कुल 218 लोगों को नोटिस जारी किए थे। अभी 51 लोगों के विरुद्ध आदेश हुआ है। क्षति ज्यादा है, माना जा रहा है कि अभी अन्य लोगों के विरुद्ध भी वसूली का आदेश होगा।

51 लोगों के नाम और फोटो थानों पर चस्पा किए जाएंगे। इन सभी को उक्त राशि खुद जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। सात दिन बाद उनकी संपत्ति की नीलामी करके वसूली की जाएगी।

अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी

51 लोगों के खिलाफ एडीएम सिटी द्वारा जारी किया गया 28.27 लाख रुपये की वसूली का आदेश प्राप्त हुआ है। इसे वसूली के लिए मेरठ तहसील भेजा है। जल्द इन सभी लोगों से उक्त रकम वसूल की जाएगी। 

सुभाष चंद्र प्रजापति, एडीएम वित्त। 


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