दुकान के विवाद में भाई को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी
दुकान के विवाद में भाई को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती नौचंदी थाना क्षेत्र में नंदन सिनेमा के पास दुकान के विवाद में भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से भाई को गोली मार दी। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुभाषनगर निवासी ओमप्रकाश के छह बेटे हैं। दो बेटे प्रमोद कुमार और राकेश की नंदन सिनेमा के पास बैग की दुकानें हैं। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि राकेश उसकी दुकान पर कब्जा करना चाहता है। एक माह पूर्व उसने धमकी दी थी कि यदि दुकान खोली तो वह गोली मार देगा।
By Edited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 10:00 AM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 10:00 AM (IST)
मेरठ : नौचंदी थाना क्षेत्र में नंदन सिनेमा के पास दुकान के विवाद में भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से भाई को गोली मार दी। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुभाषनगर निवासी ओमप्रकाश के छह बेटे हैं। दो बेटे प्रमोद कुमार और राकेश की नंदन सिनेमा के पास बैग की दुकानें हैं। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि राकेश उसकी दुकान पर कब्जा करना चाहता है। एक माह पूर्व उसने धमकी दी थी कि यदि दुकान खोली तो वह गोली मार देगा। प्रमोद ने एक माह बाद बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अपनी दुकान खोली थी। तभी राकेश अपनी दुकान से उठकर आया और गाली गलौच शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से प्रमोद के पेट में गोली मार दी। नौचंदी इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि राकेश की तलाश में उनके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह फरार है। आरोपित अपने मोहल्ले के लोगों को भी धमकी देता रहता है। पहले भी चला चुका है गोली पुलिस की जांच में सामने आया कि राकेश दबंग किस्म का है। वह मोहल्ले के लोगों को धमकाने के अलावा रिश्तेदारों पर भी कई बार गोली चला चुका है। उसने अपने साढ़ू के बेटे को भी कई साल पहले गोली मार दी थी। उस मामले में समझौता हो गया था। हत्या के मामले में योगेश भदौड़ा समेत चार बरी मेरठ : 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने कुख्यात योगेश भदौड़ा समेत चार नामजद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में बाद में जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उसे भी पुलिस ने आरोपित बनाया था। अभियोजन के अनुसार, कंकरखेड़ा थाने में सात जुलाई 2008 को सुभाष रोहटा रोड पर कब्रिस्तान के पास गांव खड़ौली में रामानंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 19 जुलाई को इस केस में नया मोड़ आया और मृतक की पत्नी सरोज व सरोज के जीजा रमेश व रामकुमार ने बयान दर्ज कराए कि सुभाष ने ही जमीनी रंजिश के चलते योगेश भदौड़ा और अन्य से रामानंद की हत्या कराई है। जिसमें बाद पुलिस ने वादी सुभाष को भी आरोपित बना लिया था। आरोप-पत्र के बाद मामले की सुनवाई जिला जज के यहां शुरू हुई। आरोपित पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी और हरेंद्र सिंह पैरवी कर रहे थे। मृतक की पत्नी समेत कई गवाहों के बयान हुए। जिनके आधार पर साक्ष्य के अभाव में योगेश भदौड़ा, सुभाष, परवीन चिन्दौड़ी व रणपाल को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में दो आरोपित अमित व राहुल की विचारण के दौरान मौत हो चुकी है।
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