बागपत : अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को 20-20 साल की सजा
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार भूपेंद्र शर्मा और अधिवक्ता नरेश चौधरी ने बताया बागपत जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से गोबर पथाई करने के बाहर गई थी दो युवक बाइक पर उसे उठाकर ले गए।
बागपत, जागरण संवाददाता। अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपित दो युवकों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है।
यह है मामला
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, भूपेंद्र शर्मा और अधिवक्ता नरेश चौधरी ने बताया खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 29 मार्च 2016 की सुबह करीब आठ-नौ बजे घर से गोबर पथाई करने के बाहर गई थी, तब दो युवक बाइक पर जबरदस्ती उनकी बेटी को उठाकर गन्ने के खेत में ले गए। मारपीट कर एक युवक ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी ने अदालत में दर्ज बयान में दोनों युवकों द्वारा सामूहिक सामूहिक दुष्कर्म करना बताया था। एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शैलजा राठी की अदालत ने केस की सुनवाई की। अदालत ने युवकों को केस का दोषी मान 20-20 साल की सजा सुनाई तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना के बाद से जेल में है एक युवक
अधिवक्ता के मुताबिक केस का दोषी एक युवक घटना के बाद से ही जेल में बंद है। दूसरा युवक जमानत पर जेल से रिहा हो गया था। अदालत ने सजा सुनाने के बाद जमानत पर रिहा हुए युवक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
सड़क हादसों में तीन घायल
बागपत: दाहा क्षेत्र में बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर बामनौली के निकट बाइक फिसलकर गिरने से दो युवक घायल हो गए। घायलों मुकेश व इमरान निवासी बड़ौत को राहगीरों ने उपचार के लिए बड़ौत अस्पताल भिजवाया, जबकि भड़ल धनौरा मार्ग पर बाइक की टक्कर लगने से साइकिल सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराया गया।