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Badan Singh Badoo: बदन सिंह बद्दो के साथियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, सभी को कारण बताओ नोटिस किया जारी Meerut News

बदन सिंह बद्दो की फरारी में सहयोग करने वाले उसके आठ साथियों पर भी जिला-प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। डीएम अनिल ढींगरा ने इन सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए है।

By Prem BhattEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 11:00 AM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 11:00 AM (IST)
Badan Singh Badoo: बदन सिंह बद्दो के साथियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, सभी को कारण बताओ नोटिस किया जारी Meerut News
Badan Singh Badoo: बदन सिंह बद्दो के साथियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, सभी को कारण बताओ नोटिस किया जारी Meerut News

मेरठ, जेएनएन। Badan Singh Badoo ढाई लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की फरारी में सहयोग करने वाले उसके आठ साथियों पर भी जिला-प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। डीएम अनिल ढींगरा ने इन सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। एसएसपी अजय साहनी ने बदन सिंह बद्दो की फरारी में सहयोग करने वाले उसके साथियों व अन्य के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। डीएम ने कुल आठ के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं।

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इनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए

डिपिन सूरी पुत्र स्व. गोपाल कृष्ण सूरी निवासी दिल्ली रोड स्थित सुपरटेक कालोनी, अनिल छाबड़ा पुत्र कर्मनारायण छाबड़ा निवासी न्यू देवपुरी थाना रेलवे रोड, भानु प्रताप सिंह पुत्र करन सिंह निवासी बीसी लाइन सदर बाजार व पपीत कुमार पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी ग्राम आलमगीरपुर बढ़ला परीक्षितगढ़ शामिल हैं। ये सभी बद्दो की फरारी में सहयोगी हैं। इसके अलावा अन्य मामलों में मनोज कुमार पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम वलीदपुर थाना दौराला, सतेंद्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी मुंडाली, मनोज सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी गंगानगर व नितिन सिरोही पुत्र कृष्णवीर सिरोही निवासी मानसरोवर कालोनी साकेत थाना सिविल लाइन हाल निवासी अंसल कोर्टयार्ड थाना पल्लवपुरम के भी शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।

बीस को देना होगा स्पष्टीकरण

डीएम ने शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि क्यों न आपके लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएं। सभी को अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए 20 अगस्त को सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया है। स्पष्टीकरण ने देने पर एक पक्षीय आदेश पारित हो सकता है।


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