वकीलों और सीए के साथ विचार विमर्श, जीएसटी की धारा 73 और 74 की बारीकियों से अवगत कराया Meerut News
शनिवार को जीएसटी के प्रावधानों के बारे में विशेषज्ञों ने अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ विचार-विमर्श किया। जीएसटी की धारा 73 और 74 की बारीकियों से अवगत कराया गया।
मेरठ, जेएनएन। गढ़ रोड स्थित होटल ब्रॉडवे में शनिवार को जीएसटी के प्रावधानों के बारे में विशेषज्ञों ने अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ विचार-विमर्श किया। टैक्सेसियो एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने धारा 73 और 74 के विषय में जानकारी दी। एनके अरोड़ा ने कहा जीएसटी में व्यापारियों को खुद ही अपने टैक्स का एसेसमेंट करना है, अगर वह निश्चित कर से कम धनराशि जमा करते हैं या अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो जीएसटी विभाग के अधिकारी उनके खिलाफ धारा 73 के तहत कार्रवाई करते हैं।
टैक्स कम जमा करने पर भी कार्रवाई
धारा 74 के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब जानबूझकर व्यापारी द्वारा टैक्स कम जमा किया जाता है या आंकड़ों में हेरफेर किया जाता है। धारा 74 के अंतर्गत यदि कारण बताओ नोटिस जारी करने के पूर्व देकर ब्याज सहित जमा कर दिया जाता है तो ऐसे करके 15 पर सेंट के बराबर अर्थदंड आरोपित होगा यदि कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात लेकिन 30 दिन के अंदर देकर ब्याज सहित जमा कर दिया जाता है तो अर्थदंड की राशि ऐसे करके 25 परसेंट होगी।
नए प्रावधानों के बारे में बताया
कार्यक्रम के समापन के पुर्व बजट 2020 पर चर्चा हुई इसमें जीएसटी को लेकर किए गए नए प्रावधानों के बारे में बताया गया। मुख्य संयोजक अरुण कुमार जैन, विनीत गर्ग, आरके सिंह, भारत ज्ञान भूषण, आरबी जैन आदि मौजूद रहे।