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किसी भी बाइपास से गुजरी रोडवेज बस तो होगी कार्रवाई, अनावश्‍यक संचालन को रोकने की तैयारी

Action on roadways buses मेरठ क्षेत्र अंतर्गत बाइपास पर अनावश्यक रूप से रोडवेज बसों के संचालन को रोकने के लिए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शहर के अंदर सवारी को छोड़कर बाइपास से निकलने वाली बसों पर शिकंजा।

By Taruna TayalEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 06:50 AM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 06:50 AM (IST)
किसी भी बाइपास से गुजरी रोडवेज बस तो होगी कार्रवाई, अनावश्‍यक संचालन को रोकने की तैयारी
किसी भी बाइपास से गुजरी रोडवेज बस तो होगी कार्रवाई।

मेरठ, जेएनएन। मेरठ क्षेत्र अंतर्गत बाइपास पर अनावश्यक रूप से रोडवेज बसों के संचालन को रोकने के लिए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन्हें रोकने के लिए आरएम केके शर्मा ने 24 घंटे के लिए इंटरसेप्टर वाहनों की डयूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाइपास मार्ग, मेरठ बाइपास व खतौली बाइपास पर प्रतिदिन 24 घंटे इंटरसेप्टर वाहनों की डयूटी लगाई गई है। इंटरसेप्टर वाहनों की डयूटी है कि वह बाइपास से परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं होने देंगे। साथ ही बसों को शहर के अंदर बस स्टेशन, मार्ग पर पड़ने वाले कस्बों के अंदर से ही संचालित कराना सुनिश्चित कराएंगे। इंटरसेप्टर किसी भी स्थिति में अपने स्थान यानि बाइपास को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई बस बाइपास से संचालित पाई जाती है तो उस वाहन के परिचालक के मार्ग पत्र पर टिप्पणी अंकित करते हुए मार्ग पत्र को रोक दिया जाएगा। इस संबंध में आरएम ने प्रधान प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व मेरठ, भैसाली, सोहराब गेट, गढ़ व बड़ौत डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र जारी किया है।

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