बुलंदशहर में बच्ची से दरिंदगी करने वाले को मात्र 80 दिन में मिली 20 साल की सजा
बुलंदशहर में डिबाई के एक गांव की 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। आठ दिन में पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी 24 दिन हुआ ट्रायल।
बुलंदशहर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को मात्र 80 दिन में एक दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह है मामला
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार की शाम प्रेसवार्ता कर बताया कि 25 जून को छतारी थानाक्षेत्र के गांव डिडौरा विश्वनाथपुर निवासी 52 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र गौथी सिंह डिबाई क्षेत्र के एक गांव में पहुंचा। यहां से आरोपित ने अपने चाचा के घर सो रही 11 साल की बच्ची को उठाया और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने आरोपित को तीन दिन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद आठ दिन में चार्जशीट अदालत में पेश की गई। चार्जशीट पेश होने के बाद 24 दिन तक ट्रायल चला। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव के कई प्रयास किए, लेकिन पुलिस के ठोस सुबूत के आगे बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुछ नहीं कर पाए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया है।
कोरोना न होता तो और जल्दी होती सजा
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल होने के कारण इस फैसले में देरी हुई। यदि कोरोना के कारण अदालत बंद न होती तो और भी जल्द फैसला आता। मुकदमे की पैरवी में सीओ डिबाई वंदना शर्मा का भी सहयोग रहा। एसएसपी का कहना है कि इतने कम समय में आने वाला जिले का यह पहला फैसला है।