Move to Jagran APP

12 हजार श्रम कर वसूली के नोटिस जारी, व्यापारियों में हड़कंप

श्रम कर की वसूली को 12 हजार नोटिस जारी होने से आमजन और व्यापारियों में हड़कंप मचा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 08:16 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 08:16 PM (IST)
12 हजार श्रम कर वसूली के नोटिस जारी, व्यापारियों में हड़कंप
12 हजार श्रम कर वसूली के नोटिस जारी, व्यापारियों में हड़कंप

मेरठ, जेएनएन। श्रम कर की वसूली को 12 हजार नोटिस जारी होने से आमजन और व्यापारियों में हड़कंप मचा है। शनिवार को संयुक्त व्यापार संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अजय गुप्ता के साथ बेगमपुल स्थित श्रम कार्यालय पहुंचा। शासन से जारी निर्देशों में स्पष्ट निर्देश है कि एमडीए से मानचित्र तभी स्वीकृत होगा जब एक फीसद श्रम कर जमा कर दिया जाए। यही नहीं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी धनराशि का भुगतान बिना लेबर सेस काटे न किया जाए। उपाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एस्टेट को 38,400 रुपये जमा करने का नोटिस जारी हुआ है। जबकि एमडीए में शुल्क जमा किया जा चुका है। इसी तरह पल्लवपुरम फेज वन निवासी द्वारा 25,199 रुपये जमा करने की बात कही गई। अजय गुप्ता ने कहा कि अधिकांश नोटिस बिना किसी जांच पड़ताल के जारी कर दिए गए हैं। उपश्रम आयुक्त दीप्ति मान भट्ट ने व्यापारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। महामंत्री दलजीत सिंह, सुधीर अग्रवाल, राजीव गुप्ता काले, अंकित गुप्ता, रजनीश कौशल, अशोक रस्तोगी आदि मौजूद रहे।

loksabha election banner

थर्ड पार्टी से कराए गए सर्वे में 16 हजार सेस के दायरे में

उपश्रम आयुक्त ने बताया कि एमडीए ने वर्ष 2012 से लेबर सेस काटना शुरू किया है। जबकि श्रम विभाग को 2009 से लेबर सेस लेना है। कहा कि एमडीए द्वारा लिया गया सेस अनुमानित होता है। अंतिम मूल्यांकन भवन बनने के बाद श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। बताया कि शासन के निर्देश पर थर्ड पार्टी सर्वे कराया गया है, जिसमें 16 हजार नए भवनों के निर्माण की बात सामने आई है। उन्हीं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कहा, जो शुल्क जमा हो गया है मूल्यांकन के बाद उसे समायोजित कर दिया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.