हत्यारोपित महिला की जमानत अर्जी खारिज
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित महिला की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित महिला की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। कोतवाली घोसी क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग निवासी चांदनी निषाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 15 दिसंबर 2020 को अभियुक्त रिकी निषाद ने वादिनी को फोन कर धमकी दी थी। आरोपित रिकी ने वादिनी के पति शोधन निषाद की हत्या सह अभियुक्त के साथ मिलकर कर दी और शव सरदारी के घर के पीछे खेत में फेंक दिया। मामला प्रेम-प्रपंच का बताया जाता है। न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर आरोपित के अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह राज को सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।