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पाक्सो के दो मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

पाक्सो मामलों की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 05:07 PM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 06:30 PM (IST)
पाक्सो के दो मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
पाक्सो के दो मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : पाक्सो मामलों की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने भिन्न थाना क्षेत्र मे नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने व उनके साथ दुराचार करने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र के किशुनपुर उर्फ सुग्गीचौरी का है। इस गांव का निवासी आरोपी संदीप चौहान ने अवयस्क लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। दूसरा मामला घोसो कोतवाली थाना क्षेत्र के बेला सुल्तानपुर निवासी आरोपी मनीष राजभर ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को शादी का लालच देकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। दोनों की अलग-अलग की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव व आरोपितों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद खारिज कर दी।

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