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अनियमितता में दोषी पाए जाने पर कोटे की दुकान निरस्त

जागरण संवाददाता मऊ रानीपुर विकास खंड के उत्तरेजपुर गांव के कोटेदार अशोक राजभर क

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Sep 2021 09:30 PM (IST)Updated: Fri, 24 Sep 2021 09:30 PM (IST)
अनियमितता में दोषी पाए जाने पर कोटे की दुकान निरस्त

जागरण संवाददाता, मऊ : रानीपुर विकास खंड के उत्तरेजपुर गांव के कोटेदार अशोक राजभर को अनियमितता में दोषी पाए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने तत्काल दुकान को निलंबित कर दिया।

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कार्डधारकों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर बीते शनिवार को जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल के यहां शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि कोटेदार अंगूठा लगाकर राशन नहीं देता है। कार्ड में जितनी यूनिट है उसके दर से खाद्यान्न वितरण नहीं वितरित करता है। यही नहीं कोटेदार द्वारा चीनी व चना नहीं बांटा ही नहीं गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी से तत्काल दुकान की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस पर उन्होंने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक आनंद यादव को सोमवार को गांव में भेजकर जांच करवाई थी। पूर्ति निरीक्षक ने लगभग 50 महिला व पुरुष कार्ड धारकों से राशन वितरण के बारे में पूछताछ की। इस पर सभी ने कोटेदार के विरुद्ध ही अपना बयान दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था। हालांकि इसका जांच प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा था। पूर्ति निरीक्षक ने गहनता से हर बिदुओं पर जांच की तो कोटेदार पूरी तरह से दोषी पाया गया। इस पर उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी को सौंप दी। डीएसओ ने दुकान को निलंबित करते हुए बगल के गांव सोहराबपुर के कोटेदार अवधेश जायसवाल के कोटे की दुकान से अटैच कर दिया है।

फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने चस्पा की नोटिसजासं, अदरी (मऊ) : कोपागंज थाना पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर अदरी नगर पंचायत मोहल्ला फै•ानगर निवासी अभियुक्त फैजुल्लाह खां के घर धारा 82 की नोटिस चस्पा की। साथ ही गांव में डुग्गी मुनादी भी कराई गई है। अदरी चौकी प्रभारी लाल साहब गौतम ने बताया कि अभियुक्त फैजुल्लाह खां पुत्र गामा के खिलाफ कई संगीन मामलों के तहत मुकदमा दर्ज है। वारंट के बाद पुलिस ने फरार चल रहे मुकदमे के इस आरोपित के घर व उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छह महीनों से हाथ पैर मार रही है लेकिन नतीजा अब तक सिफर रहा। धारा 82 का नोटिस चस्पा होने के बाद भी अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।


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