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हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार, एएनएम संघ की जगी आस

उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा संघ (एएनएम) की स्थायी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 07:34 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 09:21 PM (IST)
हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार, एएनएम संघ की जगी आस
हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार, एएनएम संघ की जगी आस

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा संघ (एएनएम) की स्थायीकरण के प्रावधान में उम्र सीमा तय किए जाने एवं परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में दायर याचिका को पोषणीय मानते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दिया है। याचिका स्वीकार होने से एएनएम संघ को न्याय मिलने की आस है।

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स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य एवं उनकी तुलना में कम वेतन और अन्य सुविधाएं शून्य होने के चलते एएनएम महिलाओं ने उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा संघ (एएनएम) के बैनर तले संघर्ष प्रारंभ किया। धरना, सांकेतिक हड़ताल एवं ज्ञापन आदि चलते रहे। शासन से लेकर महानिदेशालय तक समस्या उठी पर बात न बनी। अब यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। इस बीच गत माह के अंतिम सप्ताह में शासन ने एएनएम को स्थायी करने के लिए आनलाइन आवेदन मांगा है। 40 वर्ष या अधिक आयु की एएनएम का आनलाइन आवेदन अस्वीकृत हो जा रहा है। उधर पात्रता परीक्षा को लेकर भी संगठन अनुभव का तर्क देकर विरोध कर रहा है। संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना राय के नेतृत्व में महामंत्री सोनिका सिंह, संगठन मंत्री अंजू वर्मा, कोषाध्यक्ष नीतू सिंह, संगठन मंत्री अंजू वर्मा एवं प्रचार मंत्री रीतू चौबे ने की तरफ से दायर याचिका न्यायालय ने प्रथम ²ष्ट्या असंवैधानिक एवं सेवा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकृति प्रदान कर दिया है। प्रदेश सरकार से न्याय की आस टूट गई है। अब कोर्ट ही एकमात्र विकल्प है। संघ का यह संघर्ष न्याय मिलने तक चलता रहेगा।

- वंदना राय, प्रदेश उपाध्यक्ष एएनएम संघ।


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