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ध्यान दें प्रधान पद के दावेदार, अन्यथा नहीं ले सकेंगे शपथ

अरविद राय घोसी (मऊ) निर्वाचन आयोग एवं प्रदेश सरकार ने आचार संहिता की घोषणा कर श

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 07:10 PM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 07:10 PM (IST)
ध्यान दें प्रधान पद के दावेदार, अन्यथा नहीं ले सकेंगे शपथ
ध्यान दें प्रधान पद के दावेदार, अन्यथा नहीं ले सकेंगे शपथ

अरविद राय, घोसी (मऊ) :

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निर्वाचन आयोग एवं प्रदेश सरकार ने आचार संहिता की घोषणा कर शुक्रवार को पंचायत चुनाव को हरी झंडी दिखा दी है। प्रधान पद के प्रत्याशी सभी का मत पाने की लालच में किसी भी वार्ड में ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को लेकर मौन हैं। उधर कटु सत्य यह कि किसी भी ग्राम पंचायत के संपूर्ण वार्डों की संख्या के दो तिहाई ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित न हुए तो जीत कर भी प्रधान पद की शपथ न ले सकेंगे।

पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में छह समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। यदि संपूर्ण वार्डों की संख्या के दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हुए तो इन समितियों का गठन संभव न होगा। समितियों के गठन की संभावना न होने से ग्राम पंचायत का गठन न हो सकेगा। ऐसे में जीत के बावजूद भी प्रधान जी पद की शपथ न ले सकेंगे। वर्ष 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में ऐसे जिले के 96 प्रधान शपथ न ले सके थे जबकि घोसी की दस ग्राम पंचायतों का गठन तीन माह बाद हुआ। दरअसल प्रधान पद के प्रत्याशी किसी मतदाता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों का चयन नहीं करते हैं। उधर ग्रामीण भी ग्राम पंचायत सदस्य पद के इच्छुक नहीं होते हैं। परिणाम यह कि ऐसी ग्राम पंचायतों, जिनमें सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम होती है, का गठन तीन माह बाद प्रदेश सरकार एवं निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पदों के लिए चुनाव कराए जाने के बाद होता है।


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