28 लाभार्थियों के खाते में जल्द जाएगी धनराशि, 12 अपूर्ण
जागरण संवाददाता मऊ कोविड-19 के दौरान मृतकों के लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कर
जागरण संवाददाता, मऊ : कोविड-19 के दौरान मृतकों के लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कमर कस लिया है। जल्द ही 28 लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। 12 लाभार्थियों के आवेदन अपूर्ण होने की वजह से रोक दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। अब तक कुल 136 लोगों के आवेदन जमा किए गए हैं। यही नहीं आवेदन प्राप्त करने के लिए आपदा राहत कार्यालय में प्राप्ति सेल भी गठित कर दिया गया है। आवेदकों व सहायता राशि की जांच करने के लिए भी कमेटी गठित कर दी गई है।
जनपद में कोविड से 80 लोगों की मौत को स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन मान रहा है। इनका बकायदा अस्पताल से दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद तमाम लोग कोविड से मरे हैं लेकिन उनके अस्पताल की कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में इन लोगों को भी लाभ उपलब्ध कराया जाना है। मृत व्यक्तियों के स्वजन को 50,000 रुपये सहायता दी जा रही है। 80 में से चालीस लोगों के स्वजन ने तो आवेदन जमा कर दिया है। इसमें 28 के आवेदन को जांच के बाद हरी झंडी दे दी गई है जबकि 12 लोगों के आवेदन अपूर्ण हैं। इन्हें रोका गया है। 28 लोगों के खाते में जल्द ही धनराशि पहुंच जाएगी। अभी भी 40 मृतकों के परिजनों ने आवेदन नहीं किया गया है। इसकी वजह से इन्हें धनराशि देने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। जिन कोरोना मृतकों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। उसके लिए अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष, मेडीसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 हेतु जांच, निर्धारण कमेटी गठित की गई है। इसके साथ ही संबंधित अहेतुक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिये 'कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल' का गठन किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्ति सेल, आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तिथि व समय अंकित किया जाएगा। आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ मृतक के आश्रित का पासपोर्ट साइज फोटो, मृतक का आरटीपीसीआर, एंटीजन, सीटी स्कैन की रिपोर्ट प्रति, मृतक का आधार कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, आश्रित का बैंक पास बुक पठनीय छाया प्रति, आश्रित का मोबाइल नंबर संलग्न किए जाएंगे।
दूसरे जनपद के मृतक वहां करेंगे आवेदन
कोविड के दौरान दूसरे जनपद से आकर यहां के अस्पताल में इलाज कराते समय हुई मौत के मामले में उनके आश्रित अपने ही जनपद में आवेदन करेंगे। वह यहां आवेदन नहीं करेंगे। शासन की तरफ से उनके लिए अहेतुक सहायता की सुविधा उनके जनपद में दी जाने की व्यवस्था की गई है।
40 मृतक के परिजन हर हाल में तीन दिन के अंदर आपदा कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर दें। ताकि उन्हें समय से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। आवेदन न करने की वजह से सहायता राशि उपलब्ध कराने में दिक्कत हो रही है।
-भानु प्रताप सिंह, एडीएम