कोरोना संक्रमित संग वाले को रखें फैसिलिटी क्वारंटाइन
मऊ कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के साथ या दूषित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति को अब फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके अलावा संक्रमित रोगी के सीधे शारीरिक स्त्राव के संपर्क में आने वाला व्यक्ति डाक्टर पैरा मेडिकल स्टाफ स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन व वार्ड ब्वाय को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाए। शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारी व सीएमओ को शासनादेश जारी कर अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटाइन का विकल्प भी प्रदान कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मऊ : कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के साथ या दूषित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति को अब फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके अलावा संक्रमित रोगी के सीधे शारीरिक, स्त्राव के संपर्क में आने वाला व्यक्ति, डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन व वार्ड ब्वाय को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाए। शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारी व सीएमओ को शासनादेश जारी कर अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटाइन का विकल्प भी प्रदान कर दिया गया है।
अपर जिलाधिकारी केहरी सिंह के अनुसार होम क्वारंटाइन के लिए व्यक्ति के पास एक पृथक कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कमरा हवादार एवं संबद्ध शौचालययुक्त होना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों के लिए दूसरा शौचालय होना चाहिए। होम क्वारंटाइन में रखे जाने वाले व्यक्ति के आवास में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्य नहीं होने चाहिए। होम क्वारंटाइन होने की दशा में घर के बाहर समुचित स्थान पर फ्लायर लगाने की सहमति प्रदान करनी होगी। साथ ही अन्य सावधानियां भी बरतनी जरूरी होंगी।