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कल्याणकारी योजनाओं की राह में नकल बना रोड़ा

विवाह के लिए अनुदान राशि नही मिल रही। मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से तहसील अंतर्गत तीनों नगर पंचायतों के नागरिक वंचित हैं। कारण यह कि इन तीनों नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि लंबे समय से निर्गत नहीं हो रही है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Nov 2019 08:59 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:08 AM (IST)
कल्याणकारी योजनाओं की राह में नकल बना रोड़ा
कल्याणकारी योजनाओं की राह में नकल बना रोड़ा

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : विवाह के लिए अनुदान राशि नही मिल रही। मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से तहसील अंतर्गत तीनों नगर पंचायतों के नागरिक वंचित हैं। कारण यह कि इन तीनों नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि लंबे समय से निर्गत नहीं हो रही है।

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दरअसल जिले में कई माह से परिवार रजिस्टर की नकल निर्गत किए जाने पर रोक है। इसके चलते निवास प्रमाण के लिए आवेदन संभव नहीं। ऐसे में न्याय पाने को पक्षकार विचाराधीन मुकदमों में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। मृतक आश्रित की श्रेणी के तहत वारिस उनके स्थान पर नौकरी हेतु आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। परिजन की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस बैंक से उसके खाते से राशि प्राप्त नहीं निकाल पा रहे हैं। गरीब परिवार अपनी बेटी के विवाह के लिए अनुदान राशि प्राप्त करने को आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराधिकार एवं वारिस प्रमाणपत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। कारण यह कि इन सभी प्रमाण पत्रों एवं कार्यों के लिए परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। उधर नगर पंचायत कार्यालय ऊपर से प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं।


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