मतदाता पर्ची नहीं मिली फिर भी कर सकते हैं मतदान
यदि किसी मतदाता को बीएलओ ने पर्ची नहीं दी है तो कोई बात नहीं। आप मतदान कर सकते हैं। मतदान पर्ची भी फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र का एक विकल्प मात्र है।
जासं, मऊ : यदि किसी मतदाता को बीएलओ ने पर्ची नहीं दी है तो कोई बात नहीं। आप मतदान कर सकते हैं। मतदान पर्ची भी फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र का एक विकल्प मात्र है। मतदाता परिचय पत्र या मतदान पर्ची न होने की दशा में मतदाता निम्न विकल्प में से कोई एक लेकर मतदान केंद्र पर जाएं। उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। सांसद, विधायक एवं विधान परिषद सदस्य अपने परिचय पत्र के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं। यही नहीं यदि किसी ने आपका वोट फर्जी डाल दिया हो तो आप उसे चैलेंज कर टेंडर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको पीठासीन अधिकारी से कहना होगा। इनसेट--
ये प्रपत्र भी बन सकते हैं मतदान का साधन
1.पासपोर्ट 2. ड्राइविग लाइसेंस 3. प्रांतीय या केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र 4. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पास बुक 5. पैन कार्ड 6. मनरेगा जाब कार्ड 7. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज 9. आधार कार्ड