शिक्षक भर्ती परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक
उच्च न्यायालय ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दिया है। शासन द्वारा शिक्षक भर्ती में 60 फीसद कट आफ निर्धारित करने के निर्णय से क्षुब्ध होकर एक भूतपूर्व सैनिक कृष्ण कुमार पाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका योजित कर 7 जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता को चुनौती दिया था।
जागरण संवाददाता, मऊ : उच्च न्यायालय ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दिया है। शासन द्वारा शिक्षक भर्ती में 60 फीसद कट आफ निर्धारित करने के निर्णय से क्षुब्ध होकर एक भूतपूर्व सैनिक कृष्ण कुमार पाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका योजित कर 7 जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता को चुनौती दिया था। याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिया स्थगन आदेश देते हुए शिक्षक भर्ती परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। याची की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र यादव ने बहस किया। इस प्रकरण में अगली तारीख 13 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए नियत की गई है। याची का कहना है कि 60 फीसद कट आफ निर्धारित करने से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाएंगी।