ठाकुरजी की जमीन से गणेशदत्त मिश्र का नाम खारिज
जागरण संवाददाता मऊ शहर के मौजा जहांगीराबाद में बलिया-लखनऊ राजमार्ग के किनारे स्थित
जागरण संवाददाता, मऊ : शहर के मौजा जहांगीराबाद में बलिया-लखनऊ राजमार्ग के किनारे स्थित श्रीठाकुरजी की बेशकीमती जमीन से मुख्तार अंसारी गिरोह के भू-माफिया गणेशदत्त मिश्र समेत कुल 11 लोगों का नाम खारिज करने का आदेश एसडीएम सदर कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उस जमीन के मालिक श्रीठाकुरजी विराजमान ही हैं, अभिलेखों में हेराफेरी कर गलत तरीके से उनका नाम हटाकर लोगों ने अपना नाम चढ़वा लिया था। इसलिए अभिलेख में श्रीठाकुरजी के नाम से ही जमीन का मालिकाना दर्ज करने का आदेश उन्होंने दिया है।
वर्ष 2016 में हाइवे के किनारे स्थित साढ़े चार एकड़ इस धर्मस्थल की जमीन को कागजातों में हेराफेरी कर लोगों ने राजस्वकर्मियों की मदद से हथिया लिया था। इस जमीन की कीमत अरबों में है। इसे पूर्व में शहर के जमींदार रामलाल राय ने दान में दिया था। नगर के पूर्व सभासद व समाजसेवी छोटेलाल गांधी ने इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया। जिला प्रशासन को मय सबूत ज्ञापन सौंप उन्होंने कार्रवाई की मांग की। जांच हुई तो इस मामले में उनके आरोपों की पुष्टि हुई। बीते जनवरी माह में इस मामले में राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र कुमार की तहरीर पर 60 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। फिर भी जमीन पर दबंगों का कब्जा बरकरार था। धार्मिक जमीन से कब्जा हटाने को लेकर श्री गांधी समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन चलाया। एसडीएम सदर ने इस मामले में अभिलेखों की जांच पूरी होने के बाद पत्रावलियों का अवलोकन कर भूमि पर से 11 लोगों का नाम खारिज करके श्रीठाकुरजी का नाम चढ़ाने का आदेश दिया है।