एक्सईएन ने अनुरक्षण कंपनी पर कराया केस
स्थानीय विद्युत खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता डीडी शर्मा ने नेशनल कंपनी इंद्रपुर भरथना रोड इटावा के विरुद्ध सोमवार की रात गबन एवं अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया है।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : स्थानीय विद्युत खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता डीडी शर्मा ने नेशनल कंपनी इंद्रपुर, भरथना रोड, इटावा के विरुद्ध सोमवार की रात गबन एवं अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आजमगढ़ के मुख्य अभियंता ने घोसी खंड के सिपाह इब्राहिमाबाद, पांडेयपार, मादी सिपाह, नदवासराय, मधुबन, दोहरीघाट पंप कैनाल एवं टेसूपार उपकेंद्रों से जुड़े विभिन्न फीडरों के अनुरक्षण हेतु उक्त कंपनी को मार्च 18 में अनुबंधित किया। आउट सोर्सिंग से श्रमिकों को सोवायोजित करने का सौंपे गए दायित्व संग अनुबंध शर्त के अनुसार कंपनी को उत्तर प्रदेश पारेषण लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करनी थीं। कंपनी ने तीन माह तक तो शर्त के अनुसार सेवायोजित श्रमिकों का मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई एवं बीमा का भुगतान/जमा श्रमिकवार अपलोड किया। इसके सत्यापन के पश्चात उपखंड घोसी ने भुगतान किया। इसके प्रश्चात उसने विवरण अपनोड करना बंद की दिया। अधिशासी अभियंता ने कंपनी के प्रोपराइटर अशोक यादव एवं सुपरवाइजर गौरव द्विवेदी को मौखिक एवं लिखित रूप से कई बार सूवना दिया। वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर अधिशासी अभियंता ने उच्चाधिकारियों से परामर्श के बाद प्रोपराइटर श्री यादव एवं सुपरवाइजर श्री द्विवेदी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।