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आदेश के बावजूद नहीं हटा रामलीला भूमि से अतिक्रमण

उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कस्बा खास घोसी के नाम अंकित भूमि से अवैध कब्जा नहीं हट सका है। इसे लेकर समिति के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी वीके मिश्र को ज्ञापन सौंपा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 05:06 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 05:06 PM (IST)
आदेश के बावजूद नहीं हटा रामलीला भूमि से अतिक्रमण
आदेश के बावजूद नहीं हटा रामलीला भूमि से अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कस्बा खास घोसी के नाम अंकित भूमि से अवैध कब्जा नहीं हट सका है। इसे लेकर समिति के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी वीके मिश्र को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम ने शीघ्र ही कार्रवाई का संकेत दिया है।

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दरअसल घोसी-मझवारा मार्ग पर दक्षिण दिशा में लबे सड़क रामलीला हेतु 0.262 हेक्टेयर भूमि आरक्षित हो। यहां पर प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन होता है। हाल के दो वर्षों में आसपास के कुछ लोगों ने समिति की खाली भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। समिति ने इस मुद्दे को स्थानीय प्रशासन के समक्ष कई बार उठाया पर कार्रवाई शून्य रही। अंत में समिति के अध्यक्ष परशुराम ने उच्च न्यायालय की शरण लिया। रामलीला का समय नजदीक आने के चलते न्यायालय ने 27 सितंबर को इस मामले का निस्तारण करते हुए प्रशासन को उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने का आदेश जारी किया। प्रशासन ने घोसी विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने एवं चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने का हवाला दिया। चुनाव बीत जाने के बाद उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के बाबत कमेटी के अध्यक्ष परशुराम सहित अन्य सदस्यों ने मंगलवार को एसडीएम श्री मिश्र से गुहार लगाई है।


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