अलग-अलग पांच मामलों में अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता मऊ किशोरी को भगाने के दो भिन्न मामलों व लूट तथा हत्या के प्रयास के तीन म
जागरण संवाददाता, मऊ : किशोरी को भगाने के दो भिन्न मामलों व लूट तथा हत्या के प्रयास के तीन मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें आरोपित के वकील व एडीजीसी अजय कुमार सिंह को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला किशोरी को बहका-फुसला कर भगाने का रानीपुर थाने से संबंधित है। मामले के आरोपित मनोज उर्फ छोटू यादव निवासी रानीपुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। घटना गत नौ जुलाई की है। दूसरा मामला भी किशोरी को भगाने का घोसी कोतवाली का है। मामले के आरोपित सरबसपुर निवासी शशिकांत पांडेय की जमानत अर्जी खारिज हो गई। तीसरा चौथा व पांचवा मामला लूट का व आरोपित की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायर करने व लूट के माल की बरामदगी का है। मामले में आरोपित आजमगढ़ जनपद के तरवां थाना निवासी राणा यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। आरोपित ने बीते 21 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कासिमाबाद निवासी अच्छन हुसैन व उनकी पत्नी की नकदी, गहना व मोबाइल फोन शादीपुर गांव के पास लूट लिया था। वहीं 26 जून को रानीपुर के काझा निवासी अनिल कश्यप अपनी पत्नी के साथ फातिमा से दवा कराकर घर जा रहे थे। बदमाशों ने ब्राह्मनपुरा नटवा मजार के पास तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपित की गिरफ्तारी के दौरान गत तीन जुलाई को पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस आरोपित से लूट का माल, तमंचा व चोरी की बाइक बरामद की। तीनों मामला रानीपुर थाने का है।