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सील तोड़कर 60 पेटी निकाला शराब, मुकदमा दर्ज

मऊ कोरोना के मद्?देनजर घोषित किए गए लाकडाउन के दौरान सील की गई देशी शराब की दुकान से लगभग 60 पेटी शराब शराब विक्रेता द्वारा निकाल लिया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए सरायलखंसी थाने में आबकारी विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराया है। जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दुकान निरस्त करने की संस्तुति करते हुए अनुज्ञापी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 07:05 PM (IST)Updated: Wed, 08 Apr 2020 06:08 AM (IST)
सील तोड़कर 60 पेटी निकाला शराब, मुकदमा दर्ज
सील तोड़कर 60 पेटी निकाला शराब, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मऊ : कोरोना के मद्देनजर घोषित किए गए लाकडाउन के दौरान सील की गई देशी शराब की दुकान से लगभग 60 पेटी शराब शराब विक्रेता द्वारा निकाल लिया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए सरायलखंसी थाने में आबकारी विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराया है। जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दुकान निरस्त करने की संस्तुति करते हुए अनुज्ञापी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

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वर्तमान समय में शासन की तरफ से लाकडाउन घोषित किया गया है। इसे लेकर आबकारी अधिकारी जेजे प्रसाद ने सभी देशी, अंग्रेजी, बियर व भांग की दुकानों को सील कर दिया है। इसके बावजूद सरायलखंसी के सरावां चट्टी स्थित देशी शराब की दुकान पर अनुज्ञापी व विक्रेता द्वारा शराब निकाल ली गई थी। मुखबिर की सूचना पर बीते पांच अप्रैल को आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने देशी शराब दुकान-सरवां चट्टी पर आकस्मिक दविश दिया था। दविश के दौरान अनुज्ञापी उपेंद्र कुमार सिंह एवं तेजू सिंह के सह पर विकेतागण बहरीपुर निवासी अनिल कुमार सिंह उर्फ पिटू सिंह व बलिया जनपद के नगरा थाना के मलप निवासी संजय यादव तथा सहयोगीगण अशोक राम, रविन्द्र चन्द्रा उर्फ लालू निवासी-सरवा द्वारा दुकान पर लगाए सरकारी सील तोड़कर देशी मदिरा की बिकी हेतु निकाला जा रहा था। टीम ने इन अभियुक्तों के विरूद्ध सरायलखन्सी थाने में धारा 420, 34, 120-बी, 188, 269, 270 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा-तीन अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आबकारी अधिकारी जेजे प्रसाद ने बताया कि अनुज्ञापी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। सात दिन के अंदर जवाब न देने पर जमा बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।


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