505 बेटियों के हाथ होंगे पीले, 1.10 करोड़ स्वीकृत
जागरण संवाददाता मऊ विभिन्न वर्गों की 505 बेटियों के जल्द ही हाथ पीले होंगे। इनके लिए प्रशा
जागरण संवाददाता, मऊ : विभिन्न वर्गों की 505 बेटियों के जल्द ही हाथ पीले होंगे। इनके लिए प्रशासन की तरफ से 1.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जनपद में शादी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक में अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। जल्द ही संबंधित के खाते में 20 हजार रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से पहुंच जाएगी। अभी भी योजना के लिए विभाग के पास 87 लाख रुपये अवशेष हैं। ऐसे में योजना के जितने भी लाभार्थी अवशेष बचे हैं वह तत्काल आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जनपद में पिछड़ा वर्ग के के 212, अनुसूचित जाति के 207, सामान्य वर्ग के 24, अल्पसंख्यक वर्ग के 62 लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने के लिए स्वीकृति मिली है। प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार रुपये प्रदान किया जाना है। ऐसे में कुल एक करोड़ 10 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शादी अनुदान के लिए पात्रता
-आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
-इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र होंगें।
-ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये होनी चाहिए।
-शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
यह लगेंगे दस्तावेज .....
आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आवेदक का शादी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो।
ऐसे करें आवेदन ......
संबधित योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र परिवार के सदस्य अपनी बेटी की शादी के लिए अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए इस योजना से संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन किसी भी जनसेवा केंद्र से कर सकते हैं। इसके बाद हार्ड कापी ब्लाक मुख्यालय पर जमा कर दें या विभाग में जमा कर दें।
शासन की तरफ से इस मद में पर्याप्त धनराशि भेजी गई है। ऐसे गरीब जो बेटियों की शादी करने में अक्षम हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में पात्र आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद कहीं भी किसी के बहकावे में न आएं। सीधे उनके खाते में धनराशि भेजी जा रही है।
-रितेश विदल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी।