कोविड ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों की मौत पर मिलेगा 50 लाख
मऊ कोविड-19 की रोकथाम व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को शासन की तरफ से एक मुश्त 50 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मऊ : कोविड-19 की रोकथाम व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को शासन की तरफ से एक मुश्त 50 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए फरमान जारी कर दिया है। डीएम व एसपी को निर्देश का अनुपालन कराने को कहा गया है। इसमें कार्यालयाध्यक्ष व सीएमओ के प्रमाण पत्र पर ही धनराशि आश्रितों को मिलेगी। इसके लिए जिलाधिकारी को अधिग्रहित किया गया है।
कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों में संक्रमण की आशंका बनी रहती है। कोविड की रोकथाम, उससे उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिक अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। इनकी कोविड सेंटरों, गांवों, शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी की भी ड्यूटी लगी है।
शहरों में स्थापित कोविड अस्पतालों में भी कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में इनके ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है। अगर कोविड-19 ड्यूटी के दौरान इनकी मौत होती है तो इनके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मृत्यु के उपरांत कार्यालयाध्यक्ष को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की ड्यूटी के लिए नियुक्त था। इसके अलावा मुख्य चिकित्साधिकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित की मृत्यु कोरोना से हुई है।
-------------------- यह कार्मिक होंगे शामिल
समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों, अर्धसरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्थायी, अस्थाई कार्मिक
------------ जनपद में अभी तक इस तरह का कोई केस नहीं आया है। अगर इस तरह की घटना होती है तो शासन के निर्देशानुसार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मृतक आश्रितों को सहायता राशि तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी।
- अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी मऊ।