सी-विजिल एप की निगरानी में प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे गड़बड़झाला
आम नागरिक एप पर कर सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज 100 मिनट के भीतर शिकायत पर होगी सुनवाई शिकायत कर्ता को भी कराया जाएगा अवगत
संवाद सहयोगी, मथुरा : चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए रुपये, गिफ्ट या शराब बांटने वाले प्रत्याशी अब ये गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सी-विजिल एप जारी किया है, जिस पर चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की शिकायत आम नागरिक अपने मोबाइल के जरिए चुनाव आयोग से करेंगे। इस पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। साथ ही शिकायतकर्ता को भी इससे अवगत कराया जाएगा।
चुनावों में रुपये-शराब या गिफ्ट-कूपन आदि बांटना, बिना अनुमति के पोस्टर-बैनर लगाना, शस्त्रों का प्रदर्शन या किसी को धमकाना, बिना अनुमति के वाहनों का काफिला रखना, प्रतिबंध के दौरान प्रचार-प्रसार, धार्मिक-सांप्रदायिक भाषण व संदेश, अनुमति के समय के अलावा वक्ताओं आदि के भाषण होना आदि की शिकायत को देखते हुए यह एप लांच किया गया है। व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत सीधे सूचना जिला नियंत्रण कक्ष पहुंचेगी, जहां से इसे फील्ड यूनिट को सौंपा जाएगा, जिसका अनुसरण कर यूनिट लोकेशन पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। सूचना सही पाए जाने पर इसे भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल पर कार्रवाई को भेजा जाएगा और शिकायतकर्ता को 100 मिनट के भीतर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। साथ ही शिकायत कर्ता की सुरक्षा के लिए आयोग द्वारा उसका नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। ऐसे कर सकेंगे शिकायत
सी-विजिल एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करें। इसके बाद जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उस पर आए चार अंकों के कोड को भरकर एप का प्रयोग करें। शिकायत दर्ज करने के लिए वीडियो, आडियो व फोटो अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में विवरण दर्ज करें। साथ ही घटनात्मक तथ्य को चुनें। इसके लिए पांच मिनट का समय ही निर्धारित किया गया है। सबमिट के बाद कंफर्म के आप्शन पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज हो जाएगी। इसके लिए आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन मैसेज भी प्राप्त होगा, इससे शिकायत का स्टेटस चेक किया जा सकेगा।