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ShriKrishna Janambhoomi Case: उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित चार को नोटिस

ShriKrishna Janambhoomi Caseमथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में ठाकुर केशवदेव महाराज मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री की ओर से दायर वाद को शनिवार को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार अब तक चार वाद दायर है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 04:03 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 04:06 PM (IST)
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट में चार याचिका दायर की गई

मथुरा, जेएनएन। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझने के बाद अब भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यहां पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट में चार याचिका दायर की गई हैं। चौथी याचिका आज स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने चार प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में ठाकुर केशवदेव महाराज मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री की ओर से दायर वाद को शनिवार को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार अब तक चार वाद दायर है। इस वाद पर सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर होने के कारण इंचार्ज एडीजे -छह देवकांत शुक्ला की अदालत में इस मामले में चार फरवरी को सुनवाई हुई। वादी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को अदालत ने मामले में वाद को स्वीकार करने का फैसला सुनाया। इस मामले में बनाए गए चार प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगली तारीख पर प्रतिवादी अपने वकालतनामा दाखिल करेंगे, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। वादी के अधिवक्ता आरएस भारद्वाज ने बताया कि हमारा वाद स्वीकार कर लिया गया है, अब अदालत में प्रतिवादी अपना पक्ष रखेंगे। 


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