सास पर जानलेवा हमले में बहू समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश
बेटे की हत्या की पैरवी कर रही वृद्धा के साथ मारपीट कर दबाया गला बहू मुकदमा वापस लेने को डाल रही है दबाव
जागरण संवाददाता, मथुरा: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश सिंह की अदालत ने सास पर जानलेवा हमला करने के मामले में बहू समेत चार लोगों के खिलाफ वृंदावन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता अपने बेटे की हत्या की पैरवी कर रही है और बहू मुकदमा वापस लेने के लिए सास पर दबाव डाल रही है।
वृंदावन में इस्कान मंदिर के भक्त मनोज मिश्रा उर्फ आनंदेश्वर दास की तीन मई 2020 को हत्या कर दी गई थी। शव को छटीकरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पीछे एक खेत में फेंक दिया था। मनोज मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की पत्नी संगीता और बेटे प्रांशु मिश्रा को आरोपित बनाते हुए जेल भेज दिया था। संगीता मिश्रा को अदालत से जमानत मिल गई। मुकदमे की पैरवी मनोज मिश्रा की मां पार्वती मिश्रा कर रही हैं। 25 नवंबर 2021 को पार्वती मिश्रा आझई स्थित इस्कान के गुरुकुल जा रही थीं। रास्ते में संगीता ने अपनी बेटी जयश्री और दो अज्ञात लोगों के साथ पार्वती मिश्रा को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट कर गला दबा दिया। पीड़िता ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की शिकायत वृंदावन कोतवाली में की, लेकिन पुलिस ने पार्वती मिश्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। पार्वती मिश्रा ने अदालत की शरण ली। वादी के अधिवक्ता कमलकांत उपमन्यु ने बताया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पार्वती मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद संगीता, जयश्री और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ वृंदावन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।