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करदाताओं के लिए सात दिन परेशानी भरे

25 से 31 जुलाई तक पांच रिटर्न होने हैं दाखिल, इनकम टैक्स पोर्टल पर बढ़ा दबाव, फाइ¨लग में लग रहा समय

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 11:53 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 11:53 PM (IST)
करदाताओं के लिए सात दिन परेशानी भरे
करदाताओं के लिए सात दिन परेशानी भरे

जागरण संवाददाता, मथुरा: करदाताओं के लिए आगामी सात दिन परेशानी भरे साबित होने वाले हैं। 25 से लेकर 31 जुलाई तक पांच रिटर्न दाखिल करने हैं। इसमें आयकर, टीडीएस व तीन जीएसटी के रिटर्न शामिल हैं। इसको लेकर करदाता उलझे हुए हैं।

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हालांकि यह माह रिटर्न के नाम कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इसमें सात जुलाई को टीडीएस-टीसीएस लायबिलिटी डिपॉजिट, 10 को जीएसटीआर-1 (1.5 करोड़ से अधिक), 18 को जीएसटीआर-4, 20 को जीएसटीआर 3बी व जीएसटीआर-5 दाखिल हुआ है। अब 25 को आइटीसी-4 तथा 31 जुलाई तक जीएसटीआर-1 (1.5 करोड़ से कम), जीएसटीआर-6, इनकम टैक्स व टीडीएस रिटर्न शामिल हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आयकर विवरणी दाखिल करने में हो रही है। एडवोकेट मनोज शर्मा के मुताबिक इस बार रिटर्न दाखिल करने का काफी कम समय मिला है। कारण टीडीएस सर्टीफिकेट जून के आखिर में प्राप्त हुए हैं। आमतौर पर 15 जून तक मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर लोड बढ़ रहा है। इस समय एक-एक रिटर्न फाइल करने में समय लग रहा है। अंतिम दिन और परेशानी आएगी।

इतनी लगेगी पेनल्टी:

सीए अमित अग्रवाल के मुताबिक इस बार पांच लाख से अधिक सालाना इनकम वालों के रिटर्न में देरी होने पर लेट फीस भी काफी बढ़ा दी है। अगर विवरणी दाखिल करने से चूके तो 31 दिसंबर तक पांच हजार इसके बाद 10 हजार रुपये की लेट फीस लगेगी।


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