सीएफआइ सदस्यों से पूछताछ को ईडी ने मांगी अनुमति
जागरण संवाददाता मथुरा जेल में बंद कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के चार सदस्यों से पूछ
जागरण संवाददाता, मथुरा: जेल में बंद कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के चार सदस्यों से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को अदालत में अर्जी दाखिल कर अनुमति मांगी। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
5 अक्टूबर की रात यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा से पुलिस ने कार सवार चार युवकों को पकड़ा था। इन्होंने अपने नाम अतीकुर्रहमान (रतनपुरी नगला, मुजफ्फर नगर), सिद्दीकी (मलप्पुरम, केरल), मसूद अहमद (जरवल रोड, बहराइच) और आलम (घेर फतेर, रामपुर) बताए थे। ये सभी हाथरस के बूलगढ़ी गांव जा रहे थे। इनके पास 17 पेजों का दस्तावेज मिला था। इसमें विरोध प्रदर्शन से संबंधित सामग्री थी। पुलिस जांच में पता चला कि यह लोग हाथरस में दंगा कराना चाहते थे। राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज कर चारों को अस्थायी जेल में रखा गया है। विदेशी फंडिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय इनसे पूछताछ करना चाहता है।
सोमवार को ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय कुमार की अगुआई में टीम सीजेएम कोर्ट पहुंची। यहां जेल में पूछताछ के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजमोहन ने बताया कि ईडी ने अपना पक्ष रखा है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।