श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में चौथा वाद स्वीकार, दो अप्रैल को सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अखिल भारत हिदू महासभा की ओर से दायर वाद
जागरण संवाददाता,मथुरा:श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अखिल भारत हिदू महासभा की ओर से दायर वाद अदालत ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। इस मामले में चार प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी। अब कुल वाद पांच हो गए हैं।
अखिल भारत हिदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने 26 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की है। वाद में कहा गया है कि परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशवदेव महाराज को सौंपी जाए। अदालत ने 26 फरवरी को ही इस पर सुनवाई की। मंगलवार को मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के बारे में अवगत कराया गया। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की है। नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादी अगली तारीख को अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।
दीपक शर्मा, वादी के अधिवक्ता
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अब पांच वाद
-पहला वाद लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री व श्रीकृष्ण विराजमान समेत आठ वादियों ने 26 सितबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया था। इसे खारिज कर दिया गया। बाद में जिला जज के कोर्ट में अपील दायर की गई। इसपर सुनवाई चल रही है।
-दूसरा वाद हिदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने 15 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में दायर किया।
-तीसरा वाद अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 23 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में ही दायर किया।
-चौथा वाद ठाकुर केशव मंदिर मलपुरा के सेवायत पवन शास्त्री ने दो फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में ही दायर किया है।
-पांचवां वाद दिनेश शर्मा की ओर से दो मार्च को स्वीकार किया गया है।